ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद लोगों को रिफंड मिलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने वालों में से अधिकतर को रिफंड इश्यू कर दिया गया है, लेकिन कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं, जिनके अकाउंट में रिटर्न का पैसा अभी तक नहीं आया है. पेमेंट मिलने में हो रही इतनी देरी की आखिर क्या वजह है?
सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ रिफंड क्लेम को ज्यादा ध्यान से रिव्यू किया जा रहा है क्योंकि वे 'हाई-वैल्यू' या 'रेड-फ्लैग्ड' की कैटेगरी में आते हैं. इन मामलों में आमतौर पर कुछ डिडक्शन के लिए रिक्वेस्ट शामिल होती हैं, जिन्हें अप्रूवल से पहले एक्स्ट्रा चेक करने की जरूरत होती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अनुसार, सभी सही रिफंड दिसंबर 2025 तक जारी होने की उम्मीद है.
कैसे चेक करेंगे क्लेम स्टेटस?
अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पहले ही फाइल कर दिया है और रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, तो अब आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का इस्तेमाल करके ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL-TIN वेबसाइट के जरिए ऐसा करने की इजाजत देता है.
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. यहां आपको ई-फाइल वाली कैटेगरी में Income Tax Return का ऑप्शन मिलेगा. यहां View Filed Return पर क्लिक करने के साथ आपको आपका क्लेम स्टेटस दिख जाएगा. रिफंड क्रेडिट होने से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड हो, आपका रिटर्न सही तरीके से फाइल किया गया हो और आपका ITR ई-वेरिफाइड हो.
एक क्लिक से मिल जाएगी पूरी जानकारी
NSDL-TIN की वेबसाइट पर आप अपने रिफंड को ट्रैक कर सकते हैं. अपना PAN डालने और असेसमेंट ईयर चुनने के बाद पेज पर रिफंड की डिटेल्स दिखेंगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि रिफंड जारी हुआ है या नहीं, अमाउंट और इस्तेमाल किया गया तरीका—चेक या NEFT. इस बीच, जैसे-जैसे डिपार्टमेंट अपनी जांच जारी रखेगा, टैक्सपेयर्स अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करके जानकारी पा सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो जाए.
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