EPF account: EPF खाताधारकों को एक बहुत जरूरी काम 31 अगस्त तक पूरा कर लेना है नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो सकती है. दरअसल नए नियमों के तहत EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. 31 अगस्त तक जो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा.


सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत EPFO ने आधार लिंक का फैसला लिया था. इसके तहत सभी EPF खाताधारकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भी आधार वैरिफाइड होना जरूरी है. इसलिए EPF अकाउंट को आधार से लिंक करने में देरी न करें. जान लें क्या है इसका तरीका.


EPF अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक:-



  • EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

  • UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.

  • "Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

  • जो पेज खुलता है जहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं.

  • आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें.

  • आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा.

  • आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा.


31 अगस्त तक नहीं हुआ काम तो आएंगी ये दिक्कतें



  • ईपीएफ खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा.

  • EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है.

  • EPF अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. 


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