अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं और इसके लिए GST रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने 26 अक्टूबर 2026 को GST रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इस पहल का खास मकसद आवेदन के दौरान होने वाली देरी, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग और बार-बार की पूछताछ को कम करना है.
नई गाइडलाइंस के तहत कुछ पात्र छोटे कारोबारियों को तीन वर्किंग डेज में GST रजिस्ट्रेशन मिल सकता है. इसके अलावा , बिजनेस एड्रेस के प्रमाण, बैंक अकाउंट की जानकारी और टैक्स अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज मांगने से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया गया है. ऐसे में अगर आप नया GST नंबर लेने वाले हैं, तो आवेदन करने से पहले इन पांच अहम बदलावों को समझ लें.
क्या है GST रजिस्ट्रेशन में 3 वर्किंग डेज नियम?
CGST नियमों के रूल 14A के तहत पात्र आवेदकों को आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का लाभ मिल सकता है. तय शर्तें पूरी करने वाले कारोबारियों को आवेदन के 3 वर्किंग डेज के भीतर GST रजिस्ट्रेशन मिल सकता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो निर्धारित पात्रता के तहत इस व्यवस्था को चुनते हैं और तय सीमा से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं लेना चाहते हैं.
सामान्य रजिस्ट्रेशन आवेदन में आधार ऑथेंटिकेशन सफल होने पर आमतौर पर सात वर्किंग डेज में प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए. अगर आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होता या बिजनेस की जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होता है, तो रजिस्ट्रेशन में 30 दिन तक लग सकते हैं.
GST रजिस्ट्रेशन के लिए 5 बड़े बदलाव
- प्रॉपर्टी के हिसाब से डॉक्युमेंट: GST रजिस्ट्रेशन कराते समय बिजनेस का पता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि जगह आपकी खुद की है, किराए पर है या परिवार के किसी सदस्य की है. ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बिजली या पानी का बिल और नगर निगम से जुड़े डॉक्युमेंट दिए जा सकते हैं. वहीं अगर आप माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य के घर से बिजनेस चलाते हैं, तो मालिक की सहमति और स्वीकार्य एड्रेस प्रूफ देना पड़ सकता है.
- को-वर्किंग स्पेस का प्रमाण: साझा ऑफिस से काम करने वाले फ्रीलांसरों को मेंबरशिप एग्रीमेंट और जरूरी प्रॉपर्टी दस्तावेज देने होंगे.
- गैर-जरूरी कागजात पर रोक: अधिकारी बिना उचित कारण अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांग सकते. स्पष्टीकरण जरूरी होने पर GST REG-03 नोटिस दिया जा सकता है, जिसका जवाब आमतौर पर 7 वर्किंग डेज में देना होता है.
- शुरुआत में बैंक डिटेल्स जरूरी नहीं: GST रजिस्ट्रेशन के समय बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी नहीं है. हालांकि, रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिनों के भीतर या आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देने से पहले, जो भी पहले हो, बैंक डिटेल्स देनी होंगी.
- आवेदन की समयसीमा स्पष्ट: आधार वेरिफिकेशन और अन्य जांच के आधार पर आवेदन निपटाने की समयसीमा तय की गई है. देरी होने पर लागू नियमों के अनुसार डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी हो सकता है.
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