GST on Online Game: सरकार की ओर से कंफर्म हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. इस फैसले पर सरकार पीछे नहीं हटने वाली है. केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा और यह एक अक्टूबर 2023 से प्रभावी होंगे.  


राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसले पर कहा कि राज्य 1 अक्टूबर, 2023 से इसे पारित करने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह नियम उन राज्यों के लिए भी लागू होगा, जिन्होंने इसे लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बनाए हैं. 


जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद उन्होंने बताया कि कम से कम 18 राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग और अन्य चीजों पर जीएसटी लगाने के लिए संशोधन पारित किया है, जबकि 13 ने अभी तक ऐसा नहीं किया है या इसके लिए अध्यादेश जारी नहीं किया है. वहीं दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स और भेजे गए नोटिस का मुद्दा उठाया है. 


पहले से ही मौजूद थे कानून 


ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे जा रहे नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि कानून पहले से ही मौजूद थे. कानून में अभी किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है. टैक्स तो हमेशा से देना था, क्योंकि पैसे वाले दांव पहले से खेले जाते थे और ये सट्टेबाजी को प्रमोट करते थे. सट्टेबाजी के लिए पहले से कानून था, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है. इसी कारण अब नोटिस भेजा जा रहा है. 


दिल्ली के मंत्री ने उठाया ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा


बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली के मंत्री ने और कैसीनो का मुद्दा गोवा के मंत्री ने उठाया था. दिल्ली के मंत्री की चिंता थी कि टैक्स लगाने से सनराइज इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी. हालांकि इस फैसले का विशेषज्ञों ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ मुकदमेबाजी हो सकती है. 


सदस्यों की नियुक्ति के मानदंड में संशोधन की सिफारिश 


गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मानदंडों में संशोधन ​की भी सिफारिश की. वहीं जब न्यायाधिकरण की स्थापना की समयसीमा के बारे में पूछा गया, जो इंडस्ट्री की मांग रही है तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम इसपर तेजी से काम कर रहे हैं. 


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