नई दिल्ली: सरकार ने आज बैंकों और डाकघरों को पुराने नोटों से जुड़ी एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है. हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि ये पुराने नोट 30 दिसंबर से पहले ही बैंकों, डाकघरों के पास आए हों, तभी जमा कराए जा सकते हैं.

यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है. इससे पहले 31 दिसंबर तक के लिए यह मौका दिया गया था. यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था.

एक नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है कि 500-1000 के पुराने नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में इस नियम के नोटिफाई होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें.

जैसा कि आप जानते ही हैं कि सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने और फर्जी नोटों की रोकथाम के मकसद से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी. नोटबंदी के बाद देश में कुल करेंसी के करीब 85 फीसदी नोट चलन से बाहर हो गए थे. उसी समय सरकार ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट भी चलन में लाए थे और आज देश में सबसे बड़ा नोट 2000 रुपये और उसके बाद 500 रुपये का है.

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