ITR filing 2026-27: 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ सरकार ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए सभी ITR फॉर्म्स भी जारी कर दिए हैं. इसी के साथ आने वाले फाइलिंग सीजन का आगाज हो चुका है. इसी क्रम में टैक्सपेयर्स इस महीने से रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं.
इधर आयकर विभाग ने पहले ही ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-4 (सुगम) और ITR-6 जैसे फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. अब इसके कुछ समय बाद यूटिलिटीज (पहले ऑफलाइन और फिर ऑनलाइल) चालू किए जाएंगे, जिनकी मदद से टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर पाते हैं. अब चूंकि ITR फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं इसलिए यूटिलिटीज भी जल्द ही चालू कर दी जाएंगी.
News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर ने कहा, ''आमतौर पर, ITR फाइलिंग अप्रैल महीने में शुरू होती है. पिछले साल, इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलावों—जिनमें LTCG, STCG और इंडेक्सेशन शामिल थे—की वजह से इसमें देरी हुई थी. चूंकि इस बार इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स रिटर्न फॉर्म पहले ही नोटिफाई कर दिए हैं इसलिए उम्मीद है कि ITR फाइलिंग इसी महीने शुरू हो जाएगी. फिर भी, वेतनभोगी लोगों को AY2026-27 के लिए ITR फाइल करने से पहले अपने Form 16 का इंतजार करना चाहिए.''
इस बात का रखें ध्यान
यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही Income Tax Act, 2025, 1 अप्रैल से लागू हो गया है, जिसने 1961 के Act की जगह ले ली है, लेकिन चूंकि आप वित्तीय वर्ष 2025-26 की कमाई पर टैक्स भर रहे हैं इसलिए उस साल प्रभावी नियम ही लागू होंगे. यानी कि Income Tax Act, 1961 ही इस रिटर्न को गाइड करेगा. नया 2025 का एक्ट उन आय पर लागू होगा, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद कमाई जाएगी. टैक्सपेयर्स को अभी भी 'Previous Year' और 'Assessment Year' जैसे शब्द दिखाई देंगे, जो दशकों से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं; प्रस्तावित नए 'Tax Year' की जगह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होगा. बता दें इस साल ITR की डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी.
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