Toll Collection Refund: टोल प्लाजा से गुजरने वाले लाखों वाहनों से टैक्स लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाता है. हालांकि, कई बार गलती से लोगों का टोल टैक्स गलती से कट जाता है. साल 2024 में टोल गेट पर गलती से टैक्स वसूले जाने के 12.55 लाख मामलों में रिफंड जारी कर दिए गए हैं.
इन वजहों से टोल पर गलती से कट जाते हैं पैसे
आजकल टोल पर फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं जैसे कि कई बार दो बार टोल कट जाता है, कई बार गाड़ी टोल से होकर गुजरी भी नहीं होती है कि पैसे कट जाते हैं, कई बार गाड़ी की तय रूट या केटेगरी से ज्यादा टैक्स वसूल लिया जाता है. कई बार टेक्नीकल फॉल्ट होने की वजह से गाड़ी से अधिक चार्ज लिया जाता है, कई बार तो टोल ऑपरेटरों की गलत एंट्री की वजह से पैसे कट जाते हैं.
गलत टोल वसूली के मामले में सरकार का बड़ा कदम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि अगर टोल एजेंसियां गलत तरीके से टोल वसूले जाने के लिए जिम्मेदार पाई जाती हैं, तो टोल कलेक्टर पर गलत टोल वसूली गई राशि का 1,500 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम की केंद्रीय समाशोधन गृह (सीसीएच) सेवाएं प्रदान करने वाली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने साल 2024 में हुए 410 करोड़ फास्टैग ट्रांजैक्शन में से गलत कर संग्रह के 12.55 लाख मामलों की सूचना दी, जो सभी फास्टैग लेनदेन का 0.03 प्रतिशत है.''
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, ''गलत टोल संग्रह मामलों में संबंधित एजेंसियों पर अब तक दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. 2024 में ऐसे 5 लाख से अधिक मामलों में रिफंड किया गया.''
रिफंड के लिए यहां करें शिकायत
बता दें कि अगर आपके भी FASTag अकाउंट से गलती से पैसे कट गए हैं, तो आप भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आप या तो टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं या falsededuction@ihmcl.com पर ईमेल कर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.
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