Google Banned 2,000 Loan Apps: पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब इंस्टेंट लोन (Instant Loan Apps) देने के नाम पर लोन एप्स ने लोगों को अपने कर्ज के जाल से फंसा लिया है. इन लोन ऐप (Loan Apps) के जरिए जालसाजी का धंधा करने वाले लोगों पर दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने बड़ी कार्रवाई की है. गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 2,000 से अधिक लोन ऐप को अपने प्ले स्टोर (Google Play Store) से हटा दिया है. इन लोन ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटाने के पीछे गूगल ने बताया है कि यह ऐप कंपनियां गूगल के बनाए नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती पाई गई हैं. इन ऐप्स ने अपनी कई जानकारियों को छुपाया है और लोगों को गलत जानकारी देकर अपने कर्ज के जाल में फंसाया है.


यूजर की सेफ्टी प्राथमिकता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीनियर डायरेक्टर और ट्रस्ट और सेफ्टी हेड सैकत मित्रा ने जानकारी दी की कंपनी लगातार उन सभी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रही है जिसे सही संचालन के लिए बनाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गूगल की हमेशा कोशिश रहती है कि वह यूजर सेफ्टी को प्राथमिकता दें और डिजिटल अपराध को होने से रोके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए सरकार से बातचीत करने के पक्ष में हैं.


गूगल ने 2,000 से अधिक ऐप हटाएं
आपको बता दें कि गूगल ने लोगों को कर्ज के जाम में फंसाने वाले 2,000 ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटाने का फैसला लिया है. कंपनी ने जनवरी से अब तक कई ऐप को नियम और शर्तें तोड़ने कारण अपने प्ले स्टोर से हटाया है. इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि कई ऐप्स अपनी जानकारी को छुपाते थें और सही डिसक्लोजर नहीं डालते थे. ऐसे में यह गूगल की पॉलिसी का यह साफ उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में इन लोन देने वाले ऐप्स पर कार्रवाई की गई है.


कोरोना काल में गैर-रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप की संख्या बढ़ी
कोरोना काल में जब देश में रोजगार का संकट गहराया तो अचानक से गैर-रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप (Non Registered Lending Apps) की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई.  यह ऐप लोगों को लोन देने के बाद उनसे 200% तक ब्याज दर लेते हैं. ऐसे इन ऐप्स के कर्ज के जाल में फंसकर कई लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया. इन ऐप्स के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद आरबीआई ने भी लोगों ने इन गैर-रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप से सावधान रहने को कहा है. आरबीआई ने कर्ज के जाल में फंसे लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करने के सलाह ही थी. 


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