इनकम टैक्स में छूट पाने का आसान उपाय है फिक्स्ड डिपॉजिट, जानें इसके फायदे
एबीपी न्यूज, वेब डेस्क | 27 Jul 2018 07:17 PM (IST)
अगर आपने छूट पाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया है तो अब कर लीजिए. इन विकल्पों में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) एक बढ़िया विकल्प है.
नई दिल्लीः इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए लोग कुछ न कुछ इंतजाम करते ही रहते हैं. अगर आपने छूट पाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया है तो अब कर लीजिए. इन विकल्पों में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) एक बढ़िया विकल्प है. इस माध्यम के जरिए टैक्स छूट का लाभ उठाने की सोच रहे लोगों को आयकर विभाग की ओर से खुशखबरी भी मिल गई है. लोगों को आयकर भरने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. अगर आपने एफडी में निवेश किया हुआ है तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. इसके अलावा आपको एफडी पर अच्छा ब्याज भी मिलता है. फिक्स्ड डिपॉजिट से उठाएं टैक्स छूट का लाभ फिक्स्ड डिपॉजिट अमूमन दो तरह के होते हैं. रेगुलर और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट. रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट में समय से पहले विड्रॉल की सुविधा होती है, पर इसमें टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलता है. वहीं टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है, पर यह एक निश्चित अवधि जैसे पांच और दस साल के लिए होता है. फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से न सिर्फ लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि जमा रुपये पर बैंकों के द्वारा आकर्षक ब्याज भी दिया जाता है. इस कारण मध्यम वर्ग के लोग इसमें खूब निवेश करते हैं. आजकल अनेक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट खाते ऑनलाइन खोलने की सुविधा भी देते हैं. इससे लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने से निजात मिल जाती है. फिक्स्ड डिपॉजिट पर बैंकों के ब्याज दर बैंक ब्याज दर (5 साल ) ब्याज दर (10 साल) एसबीआई 6.75 6.75 पीएनबी 6.25 6.25 एचडीएफसी 6.00 6.00 आईसीआईसीआई 7.00 7.00 गौरतलब है कि विभाग ने आयकर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. ऐसे में अब तक किसी कारण से आयकर नहीं चका पाए लोगों के लिए यह राहत की खबर है. तारीख बढ़ने से करदाता देर से आयकर जमा करने पर लगने वाले फाइन से भी बच जाएंगे.