इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने नया फीचर पेश किया है, जिसके तहत आप इनकम टैक्स रिटर्न पहले भर सकते हैं और बाद में इसका भुगतान कर सकते हैं. यह फीचर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है. इस फीचर की मदद से व्यक्तिगत बिना पेंडिंग टैक्स भुगतान किए पहले आईटीआर फाइल कर सकते हैं. 


जब एक बार आईटीआर फाइल हो जाता है तो आपको टैक्स भरना होगा. हालांकि इस फीचर की मदद से आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ कंडीशन दी गई है. आइए जानते हैं आप कैसे इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 


इस टैक्स पेमेंट के लिए पे लेटर फैसिलिटी लॉन्च 


टैक्स जानकार के मुताबिक, पे लेटर विकल्प का उपयोग केवल आईटीआर फाइल करते समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट के लिए किया जा सकता है. एक्सपर्ट ने कहा कि पे लेटर का विकल्प एडवांस टैक्स पेमेंट, टीडीएस और अन्य के लिए उपलब्ध नहीं है. 


इस फीचर के इस्तेमाल से क्या नुकसान 


पे लेटर विकल्प का उपयोग करके आईटीआर भरते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है. एक बार जब आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और इस विकल्प का चुनते हैं तो आपको डिफॉल्ट माना जा सकता है. साथ ही आपको टैक्स पर ब्याज ​देना पड़ सकता है. 


कैसे करें इस फीचर का यूज 



  • सबसे पहले न्यू इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

  • एक बार लॉग इन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें

  • अब अपनी पूरी जानकारी चेक करते हुए आईटीआर भरें

  • आप जैसे ही इनकम से जुड़ी जानकारी भरते हैं आयकर विभाग टैक्स पेमेंट की पूरी जानकारी दिखाता है. साथ ही आपको कबतक टैक्स भरना है, इसकी एक डेडलाइन पेश करता है.

  • इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना टैक्स भुगतान करना है

  • एक बार जब आप इस टैक्स अमाउंट से समहमति देते हैं तो पे लेटर या पे नाउ का विकल्प चुन सकते हैं

  • अब पे लेटर का विकल्प चुनकर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं

  • आईटीआर भरने के बाद आप टैक्स भुगतान कर सकते हैं 


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