EPFO Rules For Employees 2022: अगर आप केन्द्रीय कर्मचारी है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) के मेंबर हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की साबित हो सकती हैं. इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत अंशधारकों को 7 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा दिया जाता हैं. इस योजना का मकसद पीएफ खाताधारक (PF Account Holders) की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.


ईपीएफओ ने क्या कहा 
आपको बता दे कि इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए ईपीएफओ ने स्पष्ट तौर पर कहा हैं कि भविष्य निधि (PF) या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के वे सभी खाताधारक कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे, जब वे मृत्यु के दौरान बिना वेतन छुट्टी/अवैतनिक छुट्टी (LWP) पर हैं.


क्या है नियम
EPFO का कहना है कि यदि कोई खाताधारक मृत्यु के दिन बिना वेतन छुट्टी (LWP) पर है और उसका मासिक ईपीएफ या पीएफ (EPF और PF) अंशदान उसके भविष्य निधि खाते में नहीं आ रहा है तब भी वह इस योजना के लाभ लेने के हकदार है. आपको बता दें कि बस ईपीएफओ सदस्य को मृत्यु के दिन संस्‍थान के मस्टर रोल में होना चाहिए और सुनिश्चित लाभ का दावा करने के लिए अन्य शर्तों को पूरा करना चाहिए.


ये हैं शर्त 
ईपीएफओ (EPFO) ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि यदि कोई कर्मचारी सदस्य बिना वेतन के छुट्टी पर था (परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा कोई योगदान देय नहीं था) या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित था और अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो गई हो, तो आश्वासन लाभ स्वीकार्य है तथ्य यह है कि नियोक्ता द्वारा किसी भी योगदान का भुगतान नहीं किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के दिन कंपनी के मस्टर रोल में था और निर्धारित शर्तों को पूरा करता था.


EPFO को मिलीं शिकायतें
ईपीएफओ का कहना है कि इस बारे में ईपीएफओ को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं. कार्यालय ने यह कहते हुए दावों को खारिज कर दिया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान पीएफ योगदान प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए ईडीएलआई लाभ नहीं मिलेगा.


7 दिन में हो वेरिफिकेशन
मृतक पीएफ खाताधारक के परिवार के सदस्यों को परेशान न करने के निर्देश देते हुए ईपीएफओ ने कहा कि उचित वेरिफिकेशन 7 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए. साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.


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