EPFO Pensioners Life Certificate Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनर्स के लिए एक बेहद खास सुविधा की शुरुआत की है. अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी. वह अब जब चाहे तब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. ईपीएफओ ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन की शर्त को हटा लिया है. बता दें कि एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद वह 1 साल तक वैलिड रहेगा. इसके बाद आपको दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.


इन पेंशनधारियों को मिलेगी राहत
आपको बता दें कि साल 2019 तक हर पेंशनधारी को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था. लेकिन, दिसंबर में इस नियम में बदलाव कर दिया गया था. अब आप जब चाहें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इससे कई पेंशनधारियों को बहुत लाभ मिला है.


EPFO ने ट्वीट कर दी जानकारी
EPFO ने इस मामले में पेंशनर्स को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है. अपने ट्वीट में EPFO कहा है, 'EPS'95 पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.'






लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-
पीपीओ नंबर
आधार नंबर
बैंक अकाउंट नंबर
आधार से जुड़ा नंबर


लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका-
EPFO ने पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके के बारे में भी बताया है. ईपीएफओ ने बताया है कि पेंशनर्स किसी भी सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस, उमंग ऐप या पेंशन देने वाली बैंक में जाकर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.  


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