PF Claim Settlement: मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में ईपीएफओ को प्रॉविडेंट फंड क्लेम सेटलमेंट के लिए 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले हैं जिसमें 6 करोड़ के करीब क्लेम का सेटलमेंट किया गया है. प्रॉविडेंट क्लेम सेटलमेंट के बाद ईपीएफओ खाताधारकों को कुल 4.31 लाख करोड़ रुपये के करीब रकम का भुगतान किया गया है. 

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दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम एंव रोजगार मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान दो महीने से ज्यादा समय  तकबेरोजगार रहने के कारण प्रॉविडेंट फंड रकम की पूर्ण या पूरी रकम की निकासी के लिए ईपीएफओ को कितना आवेदन मिले हैं जिन्हें सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है. इस सवाल का जवाब देते हुए श्रम एंव रोजगार राज्यमंत्री शोभा करांडलाजे ने बताया कि 7 मार्च 2025 तक पिछले 10 सालों में प्रॉविडेंट फंड सेटलमेंट के लिए ईपीएफओ को कुल 8,02,09,323 क्लेम के लिए आवेदन मिला है जिसमें से कुल  60,000,923 क्लेम का सेटलमेंट किया गया है. और इस सेटलमेंट के बाद ईपीएफओ मेंबर को 4,31,513.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. 

श्रम मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद जब लॉन्च किया तब 2019-20 से लेकर 2024-25 के बीच प्रॉविडेंट फंड विड्रॉल के लिए कुल 3,10,79,861 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें  2,55,69,397 क्लेम के आवेदन का सेटलमेंट किया गया जिसमें खाताधारकों को 54,162.12 करोड़ रुपये का भुगतान एडवांस रकम के तौर पर किया गया है. आपको बता ये लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. अपने लिखित जवाब में श्रम मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले 10 सालों में ईपीएफओ मेंबर खातों की संख्या 11.78 करोड़ से बढ़कर 32.56 करोड़ हो गई है. 

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ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट में ब्याज के भुगतान करने के नियमों में हाल के दिनों में बड़ा बदलाव किया है. साथ ही ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के प्रॉविडेंट फंड क्लेम के सेटलमेंट को भी तेजी से प्रोसेस किया जा रहा है. 

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