EPFO Family Pension Rules: हर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के रूप में कटता है. यह हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) के खाते में जमा होता है. हर नौकरी पेशा व्यक्ति की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा इस खाते में जमा होगा. उतना ही  कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा भी किया जाता है.


इस 12 प्रतिशत हिस्सा में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS में जमा होगा. इसका मकसद होगा है जब कर्मचारी रिटायर (Retirement) हो जाएं तो यह पैसे उसे पेंशन के रूप में मिले. इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी पत्नी/पति और बच्चों को हर महीने EPF द्वारा फैमली पेंशन (Family Pension Rules) दिया जाता है.


EPFO ने ट्वीट करके दी जानकारी
आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि  EPS95 स्कीम के तहत किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार यानी उसकी पत्नी और बच्चों को फैमली पेंशन (Family Pension Rules) ती सुविधा मिलती है.






पत्नी और बच्चों को मिलती है इतनी पेंशन
आपको बता दें कि EPF95 के जरिए खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार (पत्नी या पति) को कम से कम 1,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलता है. इसके साथ ही अगर पीएफ खाताधारक शादीशुदा नहीं हैं तो पीएफ नॉमिनी को जिंदगीभर पेंशन मिलता रहता है. वहीं अगर पत्नी और पति दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में खाताधारक के बच्चों को भी EPF द्वारा पेंशन की सुविधा मिलती है. बच्चों को पत्नी को मिलने वाले पेंशन का 25 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. यह पेंशन केवल दो बच्चों को ही मिल सकता है.  


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