EPFO Guidelines: देशभर के सभी नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा होता है. ईपीएफओ खाता में जमा पैसा कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी जमा पूंजी होता है. आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या रिटायरमेंट के बाद खाते में जमा सारा पैसा कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी (नॉमिनी) को दे दिया जाता. खाताधारकों की सुविधा के लिए सरकार समय-समय पर नए गाइडलाइन्स जारी करती रहती है.
EPFO की नई दिशा निर्देशों के अनुसार वह लोग जिनका पीएफ में जमा होने वाली रकम 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें इस रकम पर TDS देना होगा. जिन खाताधारकों ने अपने पीएफ अकाउंट को पैन कार्ड के साथ लिंक कराया है उन्हें केवल 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा. वहीं जिन खाताधारकों ने अपने अकाउंट को पैन से लिंक नहीं कराया है तो ऐसी स्थिति में आपको 20 प्रतिशत तक टीडीएस देना होगा.
EPFO ने बताया यह जरूरी बातEPFO ने कहा है जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपये एक साल में पीएफ में जमा होने और सरकारी कर्मचारी के खाते में 5 लाख से अधिक जमा होने की स्थिति में और अकाउंट ट्रांसफर न होने पर TDS जरूर कटता है. जिस व्यक्ति का पीएफ खाता पैन से लिंक है इसे सिर्फ 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा. वहीं पैन न लिंक होने की स्थिति में 20 प्रतिशत और NRI को य30 प्रतिशत तक टीडीएस देना होगा.
पीएफ खाताधारक की मृत्यु होने परकर्मचारी निधि संगठन ने बताया है कि अगर की किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उसके खाते पर टीडीएस कटेगा. इसके साथ ही यह टीडीएस भारतीय कर्मचारी के साथ-साथ इंटरनेशनल वर्कर्स के खातों से भी कटेगा. अगर आप पीएफ खाताधारक को पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.
पीएफ खाते से पैन से इस तरह करें लिंक
- पैन से पीएफ खाते को लिंक करने के लिए सबसे पहले आप EPFO UAN मेंबर सेवा पोर्टल पर क्लिक करें.
- यहां मेन Menu में क्लिक करें.
- इसके बाद केवाईसी पर क्लिक करें.
- यहां पैन कार्ड सेलेक्ट करें और पैन नंबर डालें.
- इसके बाद आपका पीएफ खाता पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.
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