Paytm Payments Bank: कुछ महीने पहले ही RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था. जिसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में इसे औपचारिक रूप से बंद करने की याचिका भी दायर की गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है. इस बारे में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया है.
RBI ने क्या बताया?दरअसल मंगलवार को RBI ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm Payments Bank को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही बैंक की संपत्तियों और बाकी प्रक्रियाओं को संभालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व अधिकारी गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त किया गया है.
ये भी पढ़ें: पति ने दुबई से भेजे 80 लाख, पत्नी को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
गिरिकुमार एम. नायर 8 जुलाई से बैंक के लिक्विडेशन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. इस दौरान उनके पास बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) के सभी अधिकार होंगे.
RBI ने पहले किया था लाइसेंस रद्द24 अप्रैल 2026 को RBI ने Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके बाद बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें RBI ने का कहा था कि बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था, जिससे बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता था.
2015 में मिला था लाइसेंसबता दें कि Paytm Payments Bank को साल 2015 में लाइसेंस मिला था और ये देश के सबसे बड़े पेमेंट्स बैंकों में से एक था. मार्च 2022 में RBI ने निगरानी से जुड़ी चिंताओं के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था. इसके बाद जनवरी 2024 में लगातार नियमों का पालन न करने के कारण RBI ने बैंक पर नए जमा स्वीकार करने पर भी रोक लगा दी थी. अब अदालत के आदेश के साथ बैंक को बंद करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है.
ये भी पढ़ें: Bank of Baroda: डाटा लीक से परेशान ना हों Bank Of Baroda के ग्राहक, बस रखें इन बातों का ध्यान
