Same Day Cheque Clearing: बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइन के मुताबिक,  3 जनवरी, 2026 से काउंटर पर जमा कराया चेक सिर्फ 3 घंटे में क्लीयर हो जाएगा.

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दरअसल, रिजर्व बैंक की तरफ से चेक क्लीयरेंस को दो चरणों में लागू किया जा रहा है. इनमें से पहला चरण 4 अक्टूबर से लागू हो चुका है, जिसमें चेक एक दिन में क्लीयर हो रहे हैं. यानी कि सुबह जमा कराया चेक शाम तक क्लीयर हो जा रहा है. RBI के इस कदम का मकसद क्लीयरिंग की समयसीमा को कम कर ग्राहकों को मिलने वाली सुविधा में सुधार करना है.

अब नियम और भी सख्त

3 जनवरी, 2026 से चेक जमा होने के बाद बाद उसे आहर्ता बैंक (Drawee Bank) के पास भेजा जाएगा यानी कि आपका चेक जिस बैंक का है या जिसके अकाउंट से पैसे काटे जाने हैं. बैंक को तय समयसीमा के भीतर जवाब देना होगा. मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेक जमा करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 बजे तक बैंक को बताना होगा चेक पास हुआ या फेल जैसे कि अगर चेक में गलत तारीख है या साइन गलत है, अकाउंट नंबर में गड़बड़ी है, तो इसे पास करने से रोक दिया जाता है. अगर तय समयसीमा के भीतर भी बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो चेक को ऑटोमेटिकली पास मानकर उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा.

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दोनों चरणों में क्या है अंतर? 

अभी पहले चरण के तहत, चार अक्टूब से सुबह के दस बजे से लेकर शाम के चार बजे तक चेक लगातार क्लीयरिंग हाउस भेजे जा रहे हैं. बैंकों को शाम के सात बजे तक चेक पास होने या रिटर्न होने की पुष्टि करनी होती है. दूसरे चरण में नियम और भी सख्त हो जाएंगे, जिसमें चेक जमा होने के तीन घंटे के बाद बैंक को कन्फर्म करना होगा.  उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेक जमा करता है तो अधिकतम 3 बजे तक बैंक को बताना होगा कि वह चेक पास हुआ है या नहीं. यदि बैंक समय पर जानकारी नहीं देता, तो नियम के अनुसार चेक को स्वतः पास मान लिया जाएगा और उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा.

कैसे क्लीयर होता है चेक? 

  • आमतौर पर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच चेक बैंक में जमा किया जाता है. 
  • बैंक उसे स्कैन करने के बाद डिजिटली क्लीयरिंग हाउस को आगे भेज देता है.
  • अब Drawee Bank या भुगतानकर्ता बैंक को क्लीयरिंग हाउस से मिले चेक को पास या फेल कराना होता है.
  • बैंक के समयसीमा के भीतर जवाब नहीं देने से चेक को वैलिड मानकर उसके सेटलमेंट का प्रॉसेस शुरू हो जाता है.
  • सेटलमेंट के एक घंटे बाद अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं.

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