CBIC GST Rate House Rent: देश में नए साल 2023 की शुरुआत हो गई है. एक के बाद एक अच्छी खबर सामने आ रही है. अब एक और खुशखबरी सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक किसी प्रोपराइटर को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए घर किराए पर देने पर 1 जनवरी 2023 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं देना होगा. CBIC का यह फैसला पिछले महीने 17 दिसंबर को हुई GST Council की बैठक में दिए गए सुझावों के बाद लिया गया है.


जानिए क्या है नोटिफिकेशन 


CBIC नोटिफिकेशन के अनुसार, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी, 2023 से किसी भी रेजिडेंशियल यूनिट पर जिसे रजिस्टर्ड यूनिट के प्रोपराइटर को किराए पर दिया गया हो वो GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है. लेकिन इसकी एक शर्त है, कि उस रेजिडेंशियल यूनिट का इस्तेमाल केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही होना चाहिए. CBIC ने यह भी स्पष्ट किया की अगर किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो, उसके मालिक पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.


एथिल एल्कोहल पर फीसदी टैक्स 


CBIC की नोटिफिकेशन में अन्य चीज़ों का जिक्र किया गया है जिन पर 1 जनवरी, 2023 से टैक्स में बदलाव हुआ है. जैसे की-पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति की जाने वाली एथिल एल्कोहल, जिस पर 1 जनवरी से 5 फीसदी टैक्स लगना शुरू होगा. एथिल एल्कोहल पर अभी तक 18 फीसदी टैक्स लग रहा था.


दालों की भूसी टैक्स फ्री 


इसके अलावा, दालों की भूसी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. पहले इसपर 5 फीसदी जीएसटी लगता था. जबकि फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.


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