नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया पर सरकार के जोर के बावजूद राष्ट्रपति पद के चुनाव में कार्ड या डिजिटल मनी नहीं चलेगी. आज सरकार ने साफ कर दिया है कि और उम्मीदवारों को 15000 रुपये कागज के नोटों की शक्ल में ही जमा करने होंगे. नियम के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनावों में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव अधिकारी को नकद रकम जमा करनी होगी. सूत्रों ने बताया कि वहां बैठा एक बैंक अधिकारी नोटों की जांच करेगा और उसे गिनेगा.
उम्मीदवार यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक में भी जमा करा सकता है. उसकी रिसीट नामांकन पत्र के साथ जमा करानी होगी. सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों को रकम की अदायगी डिजिटल रूप (ऑनलाइन पेमेंट) में या चेक की शक्ल में करने की इजाजत नहीं है.
अब तक 15 लोगों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है. उनमें से 7 को उचित दस्तावेज नहीं होने के चलते अयोग्य ठहरा दिया गया था.