Buy Home Tax Savings: अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो इससे टैक्स में भी बचत का फायदा मिल सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes -CBDT) ने सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54 GB के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स की बचत करने वाले लोगों के लिए आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है.


सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति घर या कोई दूसरा कैपिटल एसेट बेचकर कैपिटल गेन्स को प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए पहले 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 का समय तय था. लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है.


कैसे करते हैं टैक्स की बचत


सीबीडीटी ने 6 जनवरी 2023 को एक सर्रकुलर जारी किया. इनकम टैक्स एक्ट-1961 में व्यक्ति (Individual) को सेक्शन 54 से 54GB के तहत निर्धारित माध्यमों में निवेश करके LTCG पर बचत करने का मौका मिलता है. आयकर नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति घर खरीदकर सेक्शन 54 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की बचत कर सकता है. सेक्शन 54 के तहत घर को बेचने से आने वाले LTCG पर टैक्स की बचत की जा सकती है. सेक्शन 54 के तहत LTCG को बचाया जा सकता है, अगर घर बिक्री से 2 सालों के अंदर या एसेट की बिक्री से 1 साल पहले या बिक्री की तारीख से 3 साल के अंदर निर्माण किया गया है. तब इसका लाभ मिलता है.


जानें क्या है विकल्प 


अगर आप LTCG पर टैक्स बचाने के लिए घर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 54EC कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं. एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बिक्री होती है, तो व्यक्ति को बिक्री के 6 महीने के अंदर निर्धारित बॉन्ड्स में LTCG राशि को निवेश करना होगा. इन बॉन्ड्स की अवधि 5 साल होती है. आप इन बॉन्ड्स पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. साथ ही आपकी कमाई पर ब्याज टैक्सेबल होता है. 


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