नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया. अरुण जेटली की अनुपस्थिति में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश किया. बजट में आम टैक्सपेयर की 5 लाख रुपये तक की आमदनी को आयकर मुक्त कर दिया गया है. ऐसे में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स छूट का जो फायदा है वो कैसे और किन तरीकों से आपको मिल सकता हैं.
- 5 लाख तक सालाना इनकम तो नहीं देना होगा टैक्स
सरकार ने टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. यानी कि अब 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा. बता दें कि पहले 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को इनकम टैक्स देना पड़ता था जिसमें 2.5 लाख से से 5 लाख तक कमाने वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होता था लेकिन अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा.
- 1.5 लाख इंवेस्टमेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव होने के बाद अब इससे 1.5 लाख इंवेस्टमेंट की राशि भी टैक्स फ्री होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इसका मतलब यह हुआ कि 80 सी के तहत आप पीपीएफ. एनएससी, नेशनल हाउसिंग बैंक. पोस्ट ऑफिस में जमा तथा सुकन्या समृद्धि योजना और मूच्यूअल फंड में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं. इस तरह आप पांच लाख रुपये के अलावा अगर ये 1.5 लाख रुपये जोड़ते हैं तो आपकी सीमा 6.5 लाख रुपये हो जाएगी.
किसको होगा कितना फायदा
पहले जिन लोगों की सैलरी सालाना 4 लाख रुपये थी उनको 7800 रुपये टैक्स भरना पड़ता था जो अब बचेगा. ठीक वैसे ही 5 लाख तक सालाना कमाने वालों को पहले 13000 हर साल टैक्स देना पड़ता था जिसकी अब बचत होगी.
इस तरह से भी मिलेगा लाभ
- अगर आपने होम लोन लिया है तो आप होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपको पजेशन मिल गया हो. लेकिन अगर आपने पहली बार घर लिया है तो आप 2.5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
- इस बजट के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती को 40 हजार से 50 हजार कर दिया गया है. इसका फायदा वेतनधारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. इससे 3 करोड़ से ज्यादा सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स को टैक्स बेनिफिट होगा.
- आप न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में 50 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट पर भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं. इसमें 50,000 रुपये का निवेश कर सेक्शन 80CCD(1b) के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा सेक्शन 80डी के तहत 25 हज़ार रुपये तक मेडिकल ख़र्च पर टैक्स छूट क्लेम कर सकने की सुविधा भी दी गई है.
- इसके अलावा अगर आपने होम लोन भी ले रखा है तो उसके ब्याज पर 2 लाख रुपये छूट का अलग से प्रावधान है.