Budget 2022 Poll: 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है हर साल की तरह इस साल भी आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं. देश भर के नागरिक इस बार भी अपनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, इस बात का इंतजार कर रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वित्तमंत्री टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती है. इसी को लेकर ABP News ने ट्विटर पर एक पोल किया, जिसमें पाठकों से उनकी राय के बारे में जाना-

ABP News ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर एक पोल किया. इस पोल में करीब 2279 लोगों ने भाग लिया. इस पोल में एक इनकम टैक्स स्लैब को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे... आइए आपको उस सवाल और पाठकों की राय के बारे में बताते हैं.

बजट में इनकम टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना करना चाहिए? i) 3 लाखii) 4 लाख iii) 5 लाख

जानें क्या रहा पोल का रिजल्ट?इस पोल के रिजल्ट के बाद देखा गया कि 78.3 फीसदी पाठक मौजूदा टैक्स सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने का समर्थन करते हैं. वहीं, 10.8 फीसदी पाठकों ने 4 लाख के ऑप्शन को चुना है. इसके अलावा 10.9 फीसदी पाठकों ने 3 लाख के ऑप्शन को चुना है. 

पिछले साल नहीं हुआ था कोई बदलावपिछले साल कोरोना महामारी की वजह से टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया था. हालांकि सरकार ने सैलरीड क्लास के लोगों को इनकम टैक्स भुगतान करने के 2 ऑप्शन दिए थे. इसमें पहला विकल्प मौजूदा टैक्स स्लैब और दूसरा विकल्प नए टैक्स स्लैब का था जोकि साल 2020 में लाया गया था, लेकिन इस साल स्थितियां सामान्य होने की वजह से आम जनता टैक्स में राहत की उम्मीद कर रही है. 

जानिए क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब का फंडा?आपको बता दें मौजूदा समय में 2.50 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है. वहीं, 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको 5 फीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ा है, लेकिन सरकार इस 5 फीसदी के टैक्स को 87 ए नियम के तहत टैक्सपेयर्स को 12500 रुपये की छूट देती है, जिसकी वजह से 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स की राशि का भुगतान नहीं करना होता है. 

5 लाख से ज्यादा इनकम पर लगाता है 20 फीसदी टैक्सइसके अलावा अगर टैक्सपेयर की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा और 10 लाख से कम है तो इस इनकम पर आपको सीधे 20 फीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और इस दौरान 87 ए के तहत मिलने वाली 12500 रुपये की टैक्स रिबेट का भी फायदा नहीं मिलता है. वहीं, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो टैक्सपेयर को 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होता है. 

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