Banking Rules: आजकल बैंकिंग दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव आया है. पहले अकाउंट से पैसे निकालने के लिए हमें बैंकों की लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था. लेकिन, अब एटीएम कार्ड (ATM Card), क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) ने हमारे काम को आसान बना दिया है. अब आप जब चाहें किसी भी एटीएम से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन, बढ़ती टेक्नोलॉजी के अपने फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं. कई बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लोग उसके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं. यह तरीका बिल्कुल गलत है. इस तरह किसी की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से पैसे निकालना बिल्कुल सही नहीं है. नॉमिनी भी मृतक के अकाउंट एटीएम के द्वारा पैसे नहीं निकाल सकता है.


नॉमिनी क्लेम कर सकता है पैसे
किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद ही आप उन पैसों को निकाल सकते हैं. कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से पैसे एटीएम के द्वारा निकालना भी गलत है. इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक को सूचित करना होगा कि उस खाताधारक की मौत हो गई है. इसके बाद नॉमिनी चाहे तो पूरी प्रक्रिया करके पैसे निकाल सकता है. वहीं अगर उस अकाउंट में एक से ज्यादा नॉमिनी है तो ऐसी स्थिति में आपको सभी नॉमिनी से सहमति पत्र बैंक को दिखाना होगा. इसके बाद ही आप अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे.


नॉमिनी पैसों पर आसानी से क्लेम कर सकता है. इसके लिए बैंक जाकर उसे क्लेम फॉर्म (Nominee Claim Money on Bank Account) फील करना होगा. इसके साथ ही उसे बैंक का पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card), बिजली का बिल (Electricity Bill), पैन कार्ड (PAN Card) आदि डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. इसके बाद बैंक आपको आसानी से पैसे दे देगा और मृतक के अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.


उत्तराधिकारी भी कर सकते हैं क्लेम
अगर मृतक ने अपने बैंक अकाउंट में किसी भी नॉमिनी का नाम दर्ज ही नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में इस अकाउंट का पैसा सभी उत्तराधिकारी में बराबर बांट सकते हैं. इसके लिए सभी उत्तराधिकारी को अपना Succession Certificate दिखाना पड़ेगा. इसके बाद बैंक में फार्म फील करते हुए मृतक का बैंक का पासबुक (Bank Account), अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक (Cheque), मृतक का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) जमा करना होगा. इसके साथ ही सभी को अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा. इसके बाद बैंक अकाउंट में जमा पैसों को कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप देगा.


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