Bank Account After Death of A Person: कोरोना के इस (Corona Pandemic) दौर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है. लगभग हर किसी के पास बैंक अकाउंट (Bank Account) होता है. ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके सारे वित्तिय चीजों की जिम्मेदारी उसके उत्तराअधिकारी की होती है. इन जिम्मेदारी में बैंकिग (Banking) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े भी कई काम होते हैं.


ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके बैंक अकाउंट का क्या करना चाहिए? अगर आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति ने हाल ही में किसी अपने को खोया है तो उसके बैंक अकाउंट ता क्या करना है यह हम आपको बताते हैं. क्या अकाउंट बंद करना चहिए या इसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर (Money Transfer) किया जा सकता है? इस सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं-


अकाउंट का क्या होता है?
कई बार यह देखा गया है कि मृतक के बैंक अकाउंट का पता उसके परिवार को नहीं होता है. ऐसे में अकाउंट में 2 साल तक किसी ट्रांजेक्शन न होने की स्थिती में उसे Inactive कर दिया जाता है. इसके बाद बैंक ग्राहक से संपर्क होने पर इसे दोबारा एक्टिव किया जा सकता है. अगर किसी अकाउंट में 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन (Inactive Account) नहीं होता है तो ऐसी हालत में अकाउंट के सारे पैसे और उसके ब्याज को Education and Awareness Fund में ट्रांसफर कर दिया जाता है.


इससे पहले ग्राहक के परिवार वालों से contact करने की कोशिश की जाती है. इसके साथ ही परिवारवाले चाहें तो इस अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अकाउंट बंद (Account Close) कराने की जल्दी नहीं करनी चाहिए. हो सकता है बाद में परिवार वालों को इसी अकाउंट में फैमिली पेंशन (Family Pension), डिविडेंड, ब्याज (Rate of Interest) आदि मिले जो बड़ी आर्थिक मदद (Financial Help) हो सकती है. इसलिए अकाउंट बंद (Account Close) कराने की जल्दी ना करें.


ये भी पढ़ें: Ration Card: घर का बदल गया है एड्रेस तो इस तरह करें राशन कार्ड ट्रांसफर, यह पूरा प्रोसेस


कैसे बंद होता है मृतक का अकाउंट
मृतक के बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है लेकिन, उसका उत्तराधिकारी अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. इसके बाद चाहें तो वह अकाउंट बंद कर सकता है. इसके लिए वह मृत व्यक्ति का नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट देना होगा. अगर अकाउंट में नॉमिनी है तो वह पैसे निकाल सकता है. उत्तराधिकारी (Successor) को पैसे निकालने के लिए मृतक और अपने रिश्ते का प्रमाण सर्टिफिकेट देना होगा. इसके बाद पैसे निकालकर आप अकाउंट बंद करवा दें.


ये भी पढ़ें: Fixed Deposit: बिना बैंक अकाउंट के भी खोला जा सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट खाता, ये है पूरा प्रोसेस