CCPA on Ammonium Nitrate: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजकल सब मिलता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाला बेहद संवेदनशील केमिकल अमोनियम नाइट्रेट भी खुलेआम इंटरनेट पर बिक रहा था. बड़ी बात यह है कि न बेचने वाले के पास जरूरी सरकारी लाइसेंस था और न ही खरीदार की कोई बैकग्राउंड जांच की जा रही थी.

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अब इस गंभीर सुरक्षा चूक पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स कंपनी Dial4Trade पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. 

दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री की इजाजत देना Dial4Trade को भारी पड़ गया. CCPA की जांच में सामने आया कि प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग तो थी, लेकिन इसे बेचने वाले का जरूरी PESO लाइसेंस नंबर नहीं दिखाया गया था. खरीदार के लाइसेंस और पहचान की जांच की भी कोई व्यवस्था नहीं थी. साथ ही हर लेनदेन का रिकॉर्ड रखने की जरूरी व्यवस्था भी नहीं मिली.

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खतरनाक केमिकल को आम प्रोडक्ट की तरह दिखाया

CCPA के मुताबिक लिस्टिंग में धमाके और ब्लास्ट की तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई थीं. प्राधिकरण ने माना कि इससे प्रोडक्ट को खतरनाक और नियंत्रित केमिकल के बजाय सामान्य सामान की तरह पेश किया गया.

अमोनियम नाइट्रेट की खरीद-बिक्री के लिए जरूरी नियमों और लाइसेंस की जानकारी भी लिस्टिंग में नहीं दी गई थी. CCPA ने इसे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना.

कंपनी की दलील खारिज

Dial4Trade ने कहा कि वह सिर्फ B2B मार्केटप्लेस है और विक्रेताओं की लिस्टिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन CCPA ने इस दलील को खारिज कर दिया. प्राधिकरण ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर एक यूनिट तक खरीदने का विकल्प था और यह जांचने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि खरीदार वास्तव में कारोबारी या संस्था है. इसलिए सिर्फ खुद को B2B प्लेटफॉर्म बताने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती.

शिकायत के बाद लिस्टिंग हटाना काफी नहीं

कंपनी ने IT Act की सेफ हार्बर सुरक्षा का भी हवाला दिया. CCPA ने कहा कि खतरनाक और नियंत्रित सामान के मामले में सिर्फ शिकायत मिलने के बाद लिस्टिंग हटाना पर्याप्त नहीं है. प्लेटफॉर्म को लिस्टिंग लाइव होने के समय ही जरूरी जांच करनी होगी.

CCPA ने Dial4Trade को अमोनियम नाइट्रेट समेत विस्फोटक अधिनियम के तहत आने वाले विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री रोकने का आदेश दिया है.

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कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जांच के घेरे में

CCPA अब दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खतरनाक केमिकल की बिक्री की जांच कर रहा है. जांच के दायरे में इंडियामार्ट, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, आईबायकेमिकल्स, अल्फा केमिका और ट्रेडइंडिया जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं.

CCPA का कहना है कि ऑनलाइन खरीदार किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग और उसके विवरण पर भरोसा करते हैं. ऐसे में नियंत्रित और खतरनाक सामान की बिक्री में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय होती है.