नई दिल्लीः हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब बैगेज संबंधी समस्याओं से उन्हें जल्द निजात मिल सकती है. डॉमिस्टिक सेक्टर के लिए हवाई यात्री नागरिक चार्टर ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत एयरलाइन को सामान खोने पर 3000 रुपए और उसको नुकसान होने पर 1000 रुपए का भुगतान करना होगा.

हवाई यात्रियों द्वारा सामान खोने, चोरी होने या उसको नुकसान होने की शिकायतें लगातार की जाती हैं और अक्सर संबंधित एयरलाइन को इसके लिए नोटिस भी जारी किया जाता है. कल पेश किए गए इस चार्टर ने घरेलू हवाई यात्रा की टिकट यदि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर रद्द कराई जाती है तो उस पर कोई शुल्क ना लगाए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया है. एजेंट या एयरलाइन पोर्टल द्वारा टिकट बुक कराए जाने पर भी यह नियम लागू होगा.

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने इस चार्टर का विमोचन किया. सरकार ने कहा कि हालांकि यह चार्टर डॉमिस्टिक सेक्टर के सभी एयरलाइन्स पर लागू होगा. चार्टर को सार्वजनिक किया गया है और सलाह मशविरा प्रक्रिया 30 दिन खुली रहेगी. इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद दो महीने के भीतर इस प्रस्तावित संशोधन को नोटिफाई कर दिया जायेगा.