8th Pay Commission: राम नवमी 2026 से पहले भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व वाले रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2024 से 'किलोमीटरेज अलाउंस' और 'अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटरेज' (ALK) में संशोधन किया है. इस महत्वपूर्ण अलाउंस में संशोधन से रेलवे के रनिंग स्टाफ को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के संभावित लागू होने से ठीक पहले काफी राहत मिलने जा रही है.
किन्हें होगा फायदा?
राम नवमी से पहले रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए एक सकारात्मक कदम उठाते हुए 'किलोमीटरेज अलाउंस' और 'अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटरेज' की दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. यह कदम रेलवे के मान्यता प्राप्त फेडरेशनों—जिनमें 'ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन' (AIRF) और 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन' (NFIR) शामिल हैं—द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों के बाद उठाया गया है.
कितना होगा फायदा?
बीते 20 मार्च को रेलवे बोर्ड ने इस पर आधिकारिक आदेश जारी किया. यह संशोधन 1 जनवरी, 2024 से लागू माना जाएगा. 'किलोमीटरेज अलाउंस' के तहत अब ट्रेन चलाने वाले कर्मचारियों जैसे कि लोको पायलट और गार्ड को हर किलोमीटर ट्रेन चलाने पर पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलेंगे. बता दें कि जब ड्राइवर और गार्ड ड्यूटी के दौरान ट्रेन चलाते हैं या सफर पर होते हैं, तो उन्हें उनकी सैलरी के अलावा तय किए गए किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं. अब इस रेट को 25 परसेंट तक बढ़ा दिया गया है.
इसी तरह से 'अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटरेज' (ALK) के तहत कभी-कभी रनिंग स्टाफ ट्रेन चलाने के बदले ट्रेनिंग या मेडिकल चेकअप या मीटिंग में शिफ्ट किए जाते हैं, तब किलोमीटर के बदले उन्हें जो पैसा मिलता है उसे ALK कहते हैं. इसे भी अब 25 परसेंट बढ़ा दिया गया है.
अलाउंस से जुड़ी प्रमुख बातें
- ट्रेन चलाने के बदले मिलने वाले 'किलोमीटरेज अलाउंस' (Kilometrage Allowance) में 25 परसेंट की बढ़ोतरी.
- इसका फायदा मुख्य रुप से लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर्स (गार्ड) को मिलेगा. लगभग 2 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे.
- चूंकि यह नियम जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा इसलिए पहले से बढ़ा हुआ बकाया पैसा भी एरियर के रुप में मिलेगा.
- रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के मुताबिक, महंगाई भत्ता अब 50 परसेंट से ऊपर निकल गया है. DA जब इस स्तर से ऊपर चला जाता है, तो कुछ विशिष्ट भत्तों में संशोधन करने का प्रावधान है.
ये भी पढ़ें:
