नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 18 दिनों का वक्त बचा है और अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. अगर आप सोचते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए काफी समय है तो भी आप गलती कर रहे हैं. आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ज्यादातर लोग आखिरी तारीखों का इंतजार करते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीखों के पास आते-आते सीए भी काफी व्यस्त हो जाते हैं और अक्सर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लोड ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट भी आपका पूरी तरह साथ नहीं दे पाती है.
आपकी जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि इस बार से अगर आप समय से आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको बड़ी पेनल्टी या फीस का सामना करना पड़ सकता है. जानिए पेनल्टी या फीस के क्या हैं नियम
1. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको 1 हजार रुपये की अधिकतम पेनल्टी देनी होगी.
2. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
3. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोग अगर 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो 5000 रुपये पेनल्टी देनी होगी.
4. इसके अलावा अगर 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर 31 दिसंबर 2018 के बाद बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी.
क्या है पेनल्टी का प्रावधान सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234F को शामिल किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है. इसके अंतर्गत इनकमटैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट इयर 2018-19) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर यह पेनल्टी देनी पड़ेगी.
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