2000 Rupee Note: 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अब आम नागरिकों के पास केवल तीन दिनों का समय बचा है. आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर 2023 बैंकों में नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की आखिरी तारीख है. पर सवाल उठता है कि क्या 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बना रहेगा या नहीं ? साथ ही जो लोग 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट जमा करने या फिर एक्सचेंज करने में विफल रहे उनके पास क्या विकल्प है?  


ऐसे कई लोग होंगे जो विदेशों में होंगे और उनके पास 2000 रुपये के नोट होंगे जिसे वे 30 सितंबर तक इन नोटों को एक्सचेंज या जमा नहीं कर सकेंगे. उनके मन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि इन नोटों को वे कैसे बदल सकेंगे. साथ आने वाले दिनों में अब वे इन नोटों का क्या करेंगे. इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको बताते हैं. 


सवाल - क्या 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर मान्य यानि लीगल टेंडर स्टेट बना रहेगा या नहीं? 


जवाब - 19 मई, 2023 को आरबीआई ने जब 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था तब आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है. लेकिन इन नोटों का लीगल टेंडर स्टेट्स जारी रहेगा यानि कानूनी रूप से 2000 रुपये के नोट मान्य होंगे. 


सवाल - अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट को जमा करने या एक्सचेंज करने में विफल रहा तो फिर तो उसके पास क्या विकल्प बचता है? 


जवाब - ये माना जा रहा है कि 30 सितंबर, 2023 को 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने या बैंक में जमा करने के डेडलाइन खत्म होने के बाद इस दिशा में आरबीआई की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है. पूर्व बैंकर और बॉयस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अशवनी राणा का कहना है कि आरबीआई को कोई विकल्प लेकर सामने आना चाहिए. उन्होंने कहा, "रिजर्व बैंक ने अभी कोई घोषणा नहीं की है कि 30 सितंबर के बाद लोगों को और विकल्प दिया जायेगा या नहीं.  लेकिन विदेशों में गये लोगों या किसी विशेष कारण से जो लोग 2000 रुपये के नोट नहीं एक्सचेंज या जमा नहीं करा पाये ऐसे लोगों के लिए आरबीआई को कोई ना कोई समाधान लेकर सामने आना चाहिए." 


30 सितंबर को आरबीआई करेगा रूख साफ 


आरबीआई ने एक सितंबर, 2023 को जो डेटा जारी किया था उसके मुताबिक 24,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये नोटों का बैंकिंग सिस्टम में लौटना बाकी है जो कि आम लोगों के पास पड़ा हुआ है.  19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपये के वैल्यू के बराबर 2000 रुपये नोट सर्कुलेशन में थे . जिसमें से 3.32 लाख करोड़ रुपये या 93 फीसदी नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके है. इसके बावजूद 7 फीसदी यानि 24,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोटों का वापस लौटना अभी बाकी है. 


ये उम्मीद की जा रही है कि 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज करने के डेडलाइन खत्म होने के बाद आरबीआई अपने रीजनल ऑफिसेज में कुछ समय तक और नोट बदलने की इजाजत दे सकता है जिससे लोगों को राहत दी सके. हालांकि इसपर आरबीआई अपना रूख 30 सितंबर 2023 को स्पष्ट कर सकता है.  


ये भी पढ़ें


Infosys: इंफोसिस में नया अप्रेजल साइकिल शुरू हुआ, अभी तक नहीं मिला पिछला हाइक और बढ़ी हुई सैलरी