मोदी सरकार की तरफ से बुधवार को  इस कार्यकाल का पूर्णकालिक आम बजट पेश किया गया. इस बजट में 7 लाख तक की कमाई करने वालों को डायरेक्ट टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया. लेकिन, अगर किसी की सैलरी 7 लाख 50 हजार रुपये है तो उसके लिए 7 लाख की छूट नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ 3 लाख रुपये तक की कमाई पर ही छूट मिल पाएगी. अभी तक 5 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. इसके साथ ही, नए टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए-

0 से 3 लाख रुपये तक की कमाई पर शून्य3 से 6 लाख रुपये की कमाई पर 5 फीसदी 6 से 9 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी 9 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 15 फीसदी

12 से 15 लाख रुपये की कमाई पर 20 फीसदी और15 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर 30 फीसदी कर दिया गया है. 

अगर पुरानी व्यवस्था की बात करें तो  2020 में पेश आयकर स्लैब के मुताबिक: 

0 से ढाई लाख रुपये तक 0 फीसदीढाई लाख से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी5 से साढ़े सात लाख रुपये तक 10 फीसदीसाढ़े सात से 10 लाख रुपये तक 15 फीसदी10 लाख से साढ़े 12 लाख रुपये तक 20 फीसदीसाढ़े बारह लाख से 15 लाख रुपये तक 25 फीसदीऔर 15 लाख रुपये से ऊपर पर 30 फीसदी 

नए टैक्स के हिसाब से 7.50 लाख पर कितना टैक्स?आम लोगों की भाषा में बात करें तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. आपको छूट मिलेगी. लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख 50 हजार है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सात लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा. बल्कि टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा, जैसे -

0 से 3 लाख रुपये पर- 03 से 6 लाख रुपये पर 5% = 15 हजार रुपये6 से 7.50 लाख रुपये पर 10% = 15 हजार रुपये---------------------------------------------------------यानी कुल 30 हजार रुपये टैक्स बनता है+सेस लगेगा

8 लाख पर कितना बनेगा टैक्स

0 से 3 लाख रुपये पर- 03 से 6 लाख रुपये पर 5% = 15 हजार रुपये6 से 8 लाख रुपये पर 10%= 20 हजार रुपये------------------------------------यानी कुल-           35 हजार रुपये टैक्स लगेगा.

7 लाख 10 हजार वाले को कितना लगेगा टैक्स 

अगर किसी की कमाई 7 लाख 1 हजार रुपये हैं, तो उसे मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगाा. इसमें सिर्फ 1 हजार रुपये ही टैक्स देना होगा. क्योंकि 7 लाख तक का टैक्स 25 हजार बनता है, जो सरकार ने छूट दे दी. अगर किसी की सैलरी 7 लाख 10 हजार है तो उसका टैक्स सिर्फ 10 हजार रुपये ही बनेगा. अगर 7 लाख 15 हजार रुपये सैलरी है तो उसका टैक्स 15 हजार रुपये होगा. यानी 7 लाख 25 हजार तक की कमाई वाले को 25 हजार से ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ये मार्जिनल रिलीफ का उन्हें फायदा दिया गया है. लेकिन अगर किसी की सैलरी 7 लाख 50 हजार है तो फिर उसका 30 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ेगा.

मान लीजिए किसी का वेतन 7 लाख 1 हजार रुपये हैं, तो उसका टैक्स बनता है 25 हजार रुपये. लेकिन सरकार ने सेक्शन 89 के तहत कहा है कि हम मार्जिनल रिलीफ देंगे. इसके तहत उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर किसी को 7 लाख 5 हजार रुपये का टैक्स है तो उसे 5 हजार रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा. 

7 लाख 25 हजार से ऊपर वालों को नहीं कोई रिलीफ

7 लाख 25 हजार रुपये तक की सैलरी वालों को तो मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलता है. लेकिन अगर जिसकी कमाई इससे ऊपर है तो उसे न कोई रिबेट मिलेगा और न कोई मार्जिनल रिलीफ. उस केस में पूरा कैलकुलेशन होगा.

10 लाख की कमाई पर पुराने स्लैब से कितना टैक्स?पुराना स्लैब0 से ढाई लाख रुपये तक 0%  = 02.5 से 5 लाख रुपये तक5%    = 12,500 रुपये5 से 7.5 लाख रुपये तक 10%  = 25,000 रुपये7.5 से 10 लाख रुपये तक15%  = 37,500 रुपये--------------------यानी कुल 75 हजार रुपये टैक्स प्लस सेस

10 लाख रुपये की कमाई पर नए स्लैब से कितना टैक्स?

 0 से 3 लाख रुपये तक         = 0 3 से 6 लाख रुपये तक 5%   = 15,000 रुपये6 से 9 लाख रुपये तक 10%  = 30,000 रुपये9 से 12 लाख रुपये तक 15% = 15,000 रुपये--------------------------------कुल टैक्स- 60,000 रुपये प्लस सेस

यानी पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से 10 लाख पर 75 हजार रुपये का टैक्स बनता था. जबकि नए स्ट्रक्चर के हिसाब से 60 हजार रुपये टैक्स देना पड़ेगा.

15 लाख पर पुरानी व्यवस्था से कितना टैक्स 0 से ढाई लाख रुपये  तक         =  02.5 से 5 लाख रुपये तक 5%     = 12,500 रुपये5 से 7.5 लाख रुपये तक 10%   = 25,000 रुपये7.5 से 10 लाख रुपये तक 15% = 37,500 रुपये10 से 12 लाख रुपये तक 20%  = 50,000 रुपये12 से 15 लाख रुपये तक 25%  = 62,500 रुपये--------------------------------------कुल टैक्स- 1,87,500 रुपये 

15 लाख पर नई व्यवस्था से कितना टैक्स

0 से 3 लाख रुपये तक           = 03 से 6 लाख रुपये  तक 5%    = 15,000 रुपये6 से 9 लाख रुपये तक 10%   = 30,000 रुपये9 से 12 लाख रुपये तक 15%  = 45,000 रुपये 12 से 15 लाख रुपये तक 20% = 60,000 रुपये-------------------------------------------------------------कुल टैक्स- 1,50,000 रुपये

यानी 15 लाख पर नए टैक्स व्यवस्था के तहत 37 हजार 5 सौ रुपये का फायदा मिलेगा.