सरकार अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाने जा रही है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसके तहत अगर कोई वाहन मालिक ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC रद्द किया जा सकता है. इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जा सकता है. इसका मकसद उन लोगों पर कार्रवाई करना है, जो बार-बार नियम तोड़ते हैं और चालान भरने से बचते हैं.
चालान मिलने के बाद कितने दिन का समय मिलेगा?
- नए नियमों के अनुसार, ट्रैफिक चालान मिलने के बाद वाहन मालिक को 45 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा. इस दौरान या तो जुर्माना भरना होगा या फिर सबूतों के साथ चालान का विरोध करना होगा. चालान 15 दिनों के भीतर हाथ से या 3 दिनों के अंदर ऑनलाइन भेजा जाएगा. अगर तय समय में न भुगतान किया गया और न ही आपत्ति दर्ज की गई, तो चालान अपने आप स्वीकार माना जाएगा.
भुगतान नहीं किया तो क्या होगा?
- अगर चालान बकाया रहता है, तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO उस व्यक्ति से जुड़ा कोई भी काम नहीं करेगा. वाहन और सारथी पोर्टल पर ऐसे लोगों को “नो ट्रांजैक्शन” की स्थिति में डाल दिया जाएगा. इसका मतलब है कि RC ट्रांसफर, लाइसेंस रिन्यू या कोई और सेवा तब तक नहीं मिलेगी, जब तक चालान क्लियर नहीं होता.
RC ब्लैकलिस्ट और लाइसेंस सस्पेंड का खतरा
- अगर किसी वाहन पर पांच या उससे ज्यादा चालान बकाया हैं, तो उसकी RC ब्लैकलिस्ट की जा सकती है. ऐसी गाड़ी को सड़क पर चलाना गैरकानूनी माना जाएगा. इसके अलावा, तीन महीने तक ई-चालान नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है. एक साल में रेड लाइट तोड़ने या खतरनाक ड्राइविंग के तीन से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त हो सकता है.
सरकार को क्यों उठाना पड़ा यह कदम?
- सरकार के पास बिना भुगतान किए चालानों का बड़ा बोझ जमा हो गया है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों करोड़ रुपये के चालान लंबित हैं. देशभर में सिर्फ करीब 40 प्रतिशत चालान ही भरे जाते हैं. इसी वजह से सरकार अब सख्त नियम लाकर लोगों को समय पर चालान भरने के लिए मजबूर करना चाहती है.
चालान का विरोध कैसे करें?
- अगर आपको लगता है कि चालान गलत है, तो आप राज्य सरकार की ओर से तय अधिकारी के सामने ऑनलाइन सबूत के साथ इसे चुनौती दे सकते हैं. अगर 30 दिनों में फैसला नहीं होता, तो चालान अपने आप रद्द माना जाएगा.
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