Clear Pending Challan: ट्रैफिक पुलिस अब पहले से बेहद ही सतर्क हो गई है. क्योंकि, अब सरकार भी सड़क पर कोई भी लापरवाही नहीं चाहती है. जिसके चलते हर दिन चालान को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है. बता दें कि, अगर आपके वाहन का भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान लंबे समय से अटका हुआ है. तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. लोग अक्सर कोर्ट-कचहरी के चक्कर और लंबी कानूनी प्रक्रिया के डर से चालान को टालते रहते हैं. 

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लेकिन अब बिना किसी झंझट और लंबी कागजी कार्रवाई के आपके सभी पेंडिंग चालानों का निपटारा आसानी से होने जा रहा है. बता दें कि, दिल्ली में 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. तो चलिए जानतें हैं कैसे इस लोग अदालत में आप अपना पेंडिंग चालान खत्म करा सकते हैं.

अगस्त में रखी गई है अदालत 

आपको बता दें कि, इस बार ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए आपको सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे तीन दिन का समय मिलेगा. यह अदालत 21 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा. माना जा रहा है कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पेंडिंग मामलों के बोझ को कम करना है. 

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दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आयोजित होने वाली इस अदालत में आप अपने पुराने मामलों को बेहद आसान तरीके से रफा-दफा करवा सकते हैं. इसके लिए आपको बस तय शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी होगी. जिसकी जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं.

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रजिस्ट्रेशन का क्या है नियम?

अगर आप लोक अदालत में अपने चालान का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो सबके पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करना और टोकन जनरेट करना होगा. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा. 

पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का नंबर या चालान नंबर डालकर आप स्लॉट बुक कर सकते हैं. याद रखें कि बिना डाउनलोड किए गए चालान प्रिंटआउट और वैलिड टोकन नंबर के आपको कोर्ट परिसर में एंट्री या छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा. इस लिए अदालत जाने से पहले अपने कागज पुरे कर लें.

इन चालानों पर मिलेगी राहत

लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां मामूली ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवर-स्पीडिंग या गलत पार्किंग के चालानों पर कोर्ट मौके पर ही बड़ा डिस्काउंट दे देती है. 

जबकि कई बार इन्हें पूरी तरह माफ भी कर दिया जाता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने या किसी गंभीर एक्सीडेंट से जुड़े बड़े मामलों का निपटारा इस लोक अदालत में नहीं किया जाएगा. तो अगर आपका छोटा मोटा चालान है तो आप इस अदालत जाकर इसका निपटारा आसानी से कर सकते हैं.

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