पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं. इन्हीं नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है कि वोटिंग खत्म होने तक एक ही बाइक पर दो लोगों के बैठकर चलने पर रोक रहेगी. यानी अब बाइक पर सिर्फ एक शख्स ही चल सकता है.

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इसके अलावा दूसरी चीज यह कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाइक या स्कूटर के सड़कों पर चलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, हालांकि केवल मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी, हिंसा या वोटर को प्रभावित करने की कोशिशों को रोका जा सके.

क्यों लिया गया यह फैसला?

दरअसल, चुनाव के समय कई बार बाइक का इस्तेमाल तेजी से इधर-उधर जाने, ग्रुप में घूमने या गलत चीजों के लिए किया जाता है. बाइक आसानी से छोटी गलियों और दूर-दराज के इलाकों में पहुंच जाती है, इसलिए उस पर ज्यादा कंट्रोल रखना जरूरी माना गया. इसी वजह से यह नियम लागू किया गया है ताकि माहौल शांत रहे और लोग बिना डर के वोट डाल सकें.

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चुनाव आयोग की ओर से आदेश में कहा गया है कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त चुनाव करने के लिए. किसी भी तरह की धमकी और सोर्स जैमिंग को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. आज यानी 21 अप्रैल 2026 से मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाती है.

आज से लागू किए जाएंगे प्रतिबंध

दरअसल, पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी, जो कि 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए है. इसको लेकर आज से यानी 21 अप्रैल से यह प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं. इसके अलावा पोल पैनल ने वोटिंग से 48 घंटे पहले बीके की रैलियों पर भी रोक लगा दी है.

चुनाव आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक, कई राइडर मोटरसाइकिल या बाइक के ग्रुप का इस्तेमाल अक्सर वोटर को डराने के लिए करते हैं, इनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि बाइक वोटिंग के लिए डराने या लालच देने का जरिया बने. इसके अलावा  उन्होंने कहा कि कई पार्टियां बाइक पर कैश या शराब लादकर वोटरों को प्रभावित भी करने की कोशिश करती हैं. ये बाइक्स या स्कूटर पतली गलियों और छोटी-छोटी जगहों से आसानी से गुजर सकते हैं और नाका चेक को भी नजर अंदाज कर सकते हैं. 

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