आपने सड़कों पर कई ऐसी गाड़ियां देखी होंगी जिन पर नंबर प्लेट के ऊपर, पीछे या गाड़ी पर बड़े-बड़े अक्षरों में जाति (जैसे जाट, यादव, राजपूत) या धर्म से जुड़े शब्द लिखे होते हैं. कई लोग इसे अपनी पहचान, शौक या स्टाइल दिखाने का तरीका मानते हैं. लेकिन असल में यह सिर्फ एक स्टाइल नहीं, बल्कि कई मामलों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है. अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं या आपकी गाड़ी पर पहले से ऐसे स्टिकर लगे हैं तो आपको इसके नियम जरूर जान लेने चाहिए.

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भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. गाड़ी पर केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Number) ही लिखा होना चाहिए. इसके अलावा नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का शब्द, स्टिकर, चिन्ह, जाति या धर्म से जुड़ी लिखावट करना पूरी तरह गलत माना जाता है. कई लोग नंबर प्लेट के ऊपर 'जाट बॉय', 'राजपूताना', 'VIP' या धार्मिक स्लोगन लिखवा लेते हैं लेकिन ऐसा करना कानून के खिलाफ है.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं, बल्कि गाड़ी के किसी भी हिस्से पर इस तरह लिखना परेशानी का कारण बन सकता है. अगर गाड़ी पर ऐसे स्टिकर लगे हैं जो ध्यान भटकाते हैं या किसी तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है. खासकर अगर यह लिखावट नंबर प्लेट को ढकती है या पढ़ने में दिक्कत पैदा करती है तो इसे गंभीर गलती माना जाता है.

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अगर कोई शख्स इन नियमों को तोड़ता है तो उसे चालान भरना पड़ सकता है. आमतौर पर यह जुर्माना 5000 रुपये या उससे ज्यादा तक जा सकता है. कुछ मामलों में पुलिस गाड़ी को रोककर तुरंत स्टिकर हटवाने को कह सकती है. अगर चालक ऐसा नहीं करता तो वाहन को जब्त भी किया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर और सख्त कार्रवाई भी हो सकती है.

ये नियम इसलिए जरूरी

सरकार ने ये नियम इसलिए बनाए हैं ताकि सड़क पर सभी गाड़ियां एक जैसी और साफ दिखाई दें. इससे नंबर प्लेट आसानी से पढ़ी जा सके. साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल, कैमरा निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान होता है. अगर हर कोई अपनी गाड़ी पर अलग-अलग तरह की लिखावट करेगा तो पहचान करना मुश्किल हो जाएगा और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है.

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