आज के समय में सड़कों पर जगह-जगह हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तुरंत ई-चालान काट देते हैं. कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी गाड़ी पर ऑनलाइन चालान जारी हो जाता है. अगर समय रहते इसे चेक न किया जाए तो बाद में भारी जुर्माना या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि अब चालान चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे कुछ मिनटों में अपनी गाड़ी का चालान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं.
कैसे चेक कर सकते हैं चालान?
गाड़ी का चालान चेक करने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार की आधिकारिक e-Challan वेबसाइट पर जाना होता है. इसके लिए आप Parivahan e-Challan Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं. वेबसाइट खुलने के बाद आपको Check Online Services सेक्शन में जाकर Check Challan Status पर क्लिक करना होता है. इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आते हैं चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर. इनमें से किसी एक जानकारी को भरकर और कैप्चा डालकर आप अपनी गाड़ी का पूरा चालान रिकॉर्ड देख सकते हैं.
जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ सकता है. OTP दर्ज करते ही आपके सामने गाड़ी से जुड़े सभी चालान की जानकारी खुल जाती है. यहां आप देख सकते हैं कि चालान कब कटा, किस जगह नियम तोड़ा गया और कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है. कई मामलों में CCTV कैमरे से ली गई तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि नियम उल्लंघन कहां हुआ था.
ऑनलाइन किया जा सकता है भुगतान
अगर आपकी गाड़ी पर कोई पेंडिंग चालान है, तो उसका भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है. चालान की जानकारी के साथ “Pay” का विकल्प दिखाई देता है. इस पर क्लिक करके आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं. पेमेंट पूरा होने के बाद उसकी डिजिटल रसीद भी मिल जाती है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.
आजकल फर्जी चालान मैसेज और साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. कई लोगों को WhatsApp या SMS पर नकली लिंक भेजे जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसे लगते हैं. इन लिंक पर क्लिक करने से बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है और लोगों के खाते से पैसे निकल सकते हैं. पुलिस और साइबर एक्सपर्ट लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और हमेशा सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर जाकर ही चालान चेक करें.
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