Toll Rules: टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के बीच अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या उन्हें हर बार टोल देना होगा या फिर कोई खास छूट मिलेगी. अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस मामले में स्थिति साफ कर दी है. NHAI के मुताबिक टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले सभी लोगों को अपने आप टोल से छूट नहीं मिलती. नियमों के तहत केवल पात्र वाहन मालिक ही रियायती मासिक पास का फायदा उठा सकते हैं. 

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कई लोग यह मान लेते हैं कि टोल प्लाजा के पास घर होने पर टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर कोई व्यक्ति तय शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसे सामान्य यात्रियों की तरह पूरा टोल शुल्क देना होगा. NHAI ने लोगों को सही जानकारी देने के लिए टोल प्लाजा पर मासिक और वार्षिक पास से जुड़ी जानकारी भी प्रमुखता से दिखाने की व्यवस्था की है.

किन लोगों को मिल सकती है टोल में छूट?

NHAI के अनुसार टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए लोकल मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है. आमतौर पर टोल प्लाजा से तय दूरी के दायरे में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है. इसके लिए वाहन मालिक को अपने पते और वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. पास जारी होने के बाद वाहन चालक बार-बार टोल देने की जगह तय शुल्क देकर यात्रा कर सकता है. 

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यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रोजाना काम, कारोबार या अन्य जरूरतों के लिए टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है. NHAI का कहना है कि पात्र लोगों को नियमों के अनुसार रियायत मिलती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. बिना पास के यात्रा करने पर सामान्य टोल शुल्क लागू रहेगा.

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किसे देना होगा पूरा टोल शुल्क?

अगर कोई वाहन मालिक लोकल पास की पात्रता पूरी नहीं करता है या उसने पास नहीं बनवाया है, तो उसे पूरा टोल शुल्क देना होगा. यह नियम निजी और अन्य वाहनों पर सामान्य रूप से लागू होता है. NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोल छूट और रियायती पास तय नियमों के तहत ही दिए जाते हैं. केवल टोल प्लाजा के पास रहने भर से किसी को स्वतः छूट नहीं मिल जाती. 

ऐसे में वाहन चालकों को पहले अपनी पात्रता की जानकारी लेनी चाहिए और जरूरत होने पर मासिक पास के लिए आवेदन करना चाहिए. NHAI का मानना है कि इससे यात्रियों को सही जानकारी मिलेगी और टोल से जुड़े भ्रम भी दूर होंगे. यदि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, तो उसे हर यात्रा के लिए निर्धारित टोल शुल्क का भुगतान करना होगा.

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