दिल्ली में चालान निपटाने के लिए आपके पास बेहद अच्छा मौका है. यहां एक स्पेशल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जहां लोग अपने सभी पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं. इस लोक अदालत को 5 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर आयोजित कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपके ऊपर भी कोई पेंडिंग चालान है तो यह खबर आपके काम आने वाली है. 

Continues below advertisement

कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन?

स्पेशल लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान माफ कराने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं. यहां जाकर अपना नोटिस या चालान डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह लिंक 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव किया जाएगा. चालान या नोटिस की लिमिट 2 लाख होने तक ही ये मौजूद रहेगा. हर दिन मैक्सिमम 50 हजार चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जाएंगे. 

सिर्फ यही चालान किए जाएंगे माफ

एक चीज यहां ध्यान देने वाली यह है कि स्पेशल लोक अदालत में सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित और 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए कंपाउडेबल (समझोता योग्य) ट्रैफिक चालानों पर सुनवाई की जाएगी. आपके लिए चालान का प्रिंटआउट रखना काफी जरूरी है क्योंकि लोक अदालत में प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है. इस पूरी प्रक्रिया का मकसद लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाकर आसान और जल्दी समाधान देना है, ताकि वे अपने पुराने चालान से छुटकारा पा सकें. 

Continues below advertisement

किन कोर्ट में आयोजित की जाएगी लोक अदालत?

आपको लोक अदालत कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होंगे, जिनमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, PUC सर्टिफिकेट और चालान से जुड़ी जानकारी शामिल होती है.जब आप वहां पहुंचते हैं तो लोक अदालत की बेंच आपके मामले को रिव्यू करती है और फिर सेटलमेंट राशि तय करती है.

जब दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो जाते हैं और तय किया गया जुर्माना जमा कर दिया जाता है, तो चालान को ऑफिशियल सिस्टम में निपटाया हुआ माना जाता है. यह लोक अदालत पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में आयोजित की जाएगी. 

यह भी पढ़ें:-

टोल प्लाजा पर आज से बिना Fastag वाली गाड़ी ले गए तो क्या होगा? नए नियम के बीच समझ लें कानून 

 


Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI