कर्नाटक सरकार ने हाल में ही सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए हैं. राज्य में मोटरसाइकिल पर बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर सवार चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनना होगा. ऐसा नहीं करने वाले वाहन चला रहे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है.

मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 के अनुसार बाइक चलाने वालों के लिए बीएस स्टैंडर्ड वाले हेलमेट लगाना जरूरी है. कर्नाटक में अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा.

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर लगेगा दस हजार का जुर्माना

अगर आपके पास अपनी गाड़ी का वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अगली बार सड़क पर आने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए तैयार रहना होगा. पिछले साल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की रकम को दस गुना तक बढ़ा दिया है. पहले पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर मात्र एक हजार रुपये का जुर्माना देना होता था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया है.

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