कई लोगों की गाड़ी की RC में नाम कुछ और लिखा होता है और आधार कार्ड में कुछ और. कहीं स्पेलिंग का फर्क होता है तो कहीं पूरा नाम ही अलग. ऐसे में चेकिंग के दौरान चालान कटने का डर बना रहता है. अच्छी बात यह है कि सिर्फ नाम के फर्क पर आमतौर पर चालान नहीं बनता, लेकिन कुछ दूसरे कामों में दिक्कत आ सकती है. इसलिए सही जानकारी रखें, ताकि बेवजह परेशानी न हो. समझें कि पूरा मामला क्या है.
क्या सिर्फ नाम अलग होने पर कटता है चालान
ट्रैफिक चेकिंग में पुलिस आमतौर पर वाहन के जरूरी कागज मांगती है. इनमें RC, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा यानी इंश्योरेंस और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र यानी PUC आते हैं. आधार कार्ड इस सूची में नहीं आता. इसलिए अगर आपके ये कागज सही और वैध हैं, तो सिर्फ आधार और RC में नाम अलग होने की वजह से चालान नहीं कटता है. हालांकि, अगर कोई कागज एक्सपायर है या गायब है तो चालान जरूर बनता है.
फिर कहां आ सकती है परेशानी?
असली दिक्कत तब आती है जब आधार से जुड़ा कोई काम करना हो. कई राज्यों में PUC बनवाने या परिवहन की ऑनलाइन सेवाओं में आधार OTP का इस्तेमाल होता है. वहां RC और आधार का डेटा मैच न हो तो काम अटक जाता है. गाड़ी बेचने, नाम ट्रांसफर कराने या नो इश्यू सर्टिफिकेट लेने में भी आधार से पहचान जरूरी हो गई है. ऐसे में RC और आधार के नाम में फर्क होने पर सिस्टम चेतावनी दे सकता है. लोन से जुड़े काम में भी कागजों में नाम का मेल होना जरूरी होता है.
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चेकिंग के समय क्या करें
गाड़ी चलाते समय RC, लाइसेंस, बीमा और PUC अपने साथ रखें. असली कागज न हों, तो उनकी डिजिटल कॉपी भी फोन में जरूर रखें. यह भी याद रखें कि गाड़ी का मालिक और चलाने वाला अलग हो सकते हैं. इसलिए RC और लाइसेंस में नाम अलग दिखना अपने आप में गलत नहीं है. पुलिस के सवाल पर शांति से कागज दिखाएं. अगर चालान गलत लगे तो उसकी जानकारी परिवहन पोर्टल पर देखें और नियम के हिसाब से उसकी कार्रवाई आगे ले जाया जा सकता है.
नाम का फर्क कैसे ठीक कराएं
सबसे पहले तय करें कि गलती कहां है, RC में या आधार में. अगर RC में नाम गलत है तो नजदीकी RTO जाकर या परिवहन सेवा पोर्टल पर नाम सुधार के लिए आवेदन करें. वहीं, अगर आधार में नाम गलत है तो उसे आधार केंद्र पर अपडेट कराएं. इसके लिए आपको नाम का सही प्रमाण देना होगा. पोर्टल या RTO की प्रक्रिया और जरूरी कागज अलग राज्यों में थोड़े अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन से पहले अपने RTO की वेबसाइट या ऑफिस से जानकारी जरूर ले लें.
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