दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है. अब जिन वाहनों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUCC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. यह नियम गुरुवार 18 दिसंबर 2025 से लागू होगा. सरकार का कहना है कि वाहन से तेल भरवाने के लिए वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा. इस फैसले का मकसद सड़कों पर चल रहे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाना है.
BS-6 से कम वाहन दिल्ली में आए तो होंगे सील
- दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि BS-6 से कम मानक वाले किसी भी वाहन को दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर कोई बाहर के राज्य का वाहन BS-6 से कम पाया जाता है तो उसे सील कर दिया जाएगा, चाहे वह निजी वाहन ही क्यों न हो. इसके साथ ही अगर कोई ट्रक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर आता है तो उस ट्रक पर भी कार्रवाई होगी और उसे जब्त किया जाएगा. सरकार वाहनों की जांच के लिए कैमरों का इस्तेमाल करेगी, जिससे नियमों का पालन सख्ती से कराया जा सके.
पर्यावरण मंत्री ने बताया प्रदूषण की स्थिति
- पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस समय दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति फेयर स्टेज पर है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई है. पिछले साल AQI 380 था, जबकि इस बार यह 363 के आसपास है. उन्होंने कहा कि यह समस्या कई सालों से बनी हुई है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों की वजह से ही दिल्ली को यह स्थिति झेलनी पड़ रही है.
EV बसें और साइंटिस्ट की टीम बनाई गई
- सरकार ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले नवंबर महीने में AQI में करीब 20 पॉइंट की कमी आई है. दिल्ली में 5300 में से 3427 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं. इसके साथ ही वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई है, जिसने 12 तारीख को अपनी पहली बैठक भी कर ली है. सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों का असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा.
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