केंद्र सरकार ने 20 साल से ज्यादा पुराने मोटर व्हीकल की रिनुअल फीस में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी की है. अब सभी कैटेगरी की रिनुअल फीस लगभग दोगुना कर दी गई है.

इससे पहले 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू (नवीनीकरण) कराना संभव था. लेकिन नए नियम के मुताबिक, 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी. हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है. 

ये रही नई रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी लिस्ट

नए नियमों के मुताबिक, कोई भी वाहन पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक रजिस्टर किया जा सकता है. यानी 15 साल पूरे होने के बाद वाहन मालिक को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन उसके लिए भारी फीस देनी होगी. सरकार के मुताबिक, गाड़ियों की उम्र बढ़ाने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और पुराने वाहनों का उपयोग कानूनी रूप से संभव रहेगा.

वाहन प्रकार  नई रिनुअल फीसपुरानी रिनुअल फीस
मोटरसाइकिल2,000 रुपये 1,000 रुपये 
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल5,000 रुपये3,500 रुपये
लाइट मोटर व्हीकल 10,000 रुपये 5,000 रुपये
इम्पोर्टेड टू या थ्री-व्हीलर20,000 रुपये10,000 रुपये
इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर80,000 रुपये40,000 रुपये
अन्य व्हीकल12,000 रुपये-----

इस रिवाइज्ड फीस में GST यानी गुड्स और सर्विस टैक्स शामिल नहीं है. ये प्राइस हाइक सरकार की व्यापक वाहन कबाड़ नीति से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे पुराने वाहनों को आधुनिक सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले नए मॉडल में बदलना है. 

दिल्ली-NCR में नहीं लागू होगा नियम

यह नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इसमें छूट दी गई है. यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख़्त पाबंदियां लागू हैं. सरकार का मानना है कि यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद करेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा. 

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