Maharashtra Driving Licence Rules: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रही है. अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब नए नियम के मुताबिक महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य हो जाएगा.
अगर इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो यह नया नियम 1 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि, सरकार का मानना है कि इस कदम से लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगी. तो चलिए जानतें हैं पूरी खबर के बारें में.
कानून विभाग से मंजूरी मिलना बाकी
बता दें कि, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अभी हाल ही में विधानसभा में इस नए नियम का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर लाइसेंसिंग सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए यह नई नीति तैयार की गई है. इस नए नियम के ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी के लिए कानून एवं न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है.
जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि डोमिसाइल साबित करने के लिए आरटीओ में कौन-कौन से दूसरे डॉक्यूमेंट्स स्वीकार किए जाएंगे. यह नियम 1 अगस्त से लागु हो सकता है.
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कड़े होंगे नियम
आपको बता दें कि, लाइसेंस के अलावा सरकार का पूरा ध्यान अभी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को भी रेगुलेट करने पर है. अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है. नए नियमों के लागू होने के बाद बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को सरकार को हर रोज 5 रुपये का शुल्क देना होगा.
इसके अलावा पैसेंजर्स से मिलने वाली हर राइड की कमाई में से 2 रुपये सीधे ड्राइवर वेलफेयर फंड में जमा किए जाएंगे. इस कदम से न सिर्फ सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व मिलेगा बल्कि इस सेक्टर में युवाओं के लिए लीगल रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.
पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य
महाराष्ट्र परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों को सख्त करने के पीछे का असली मकसद महिलाओं, छात्रों और नाबालिग पैसेंजर्स की सुरक्षा को पुख्ता करना है. महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स के तहत अब हर बाइक टैक्सी ड्राइवर के पास न सिर्फ एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना भी जरूरी होगा.
यह बैज आरटीओ द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब स्थानीय पुलिस विभाग उस ड्राइवर का कैरेक्टर वेरिफिकेशन पूरा कर लेगा.
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