New PUC Rules for BS6 Cars: भारतीय सरकार प्रदुषण को लेकर हर साल नया कदम उठा रही है और भारत में बहुत जल्द प्रदुषण को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. जबकि अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं या आपके पास पहले से ही BS6 स्टैंडर्ड वाली गाड़ी है. तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती. अक्सर देखा जाता है कि, गाड़ी मालिकों को हर महीने पेट्रोल पंप के चक्कर काटकर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) रिन्यू कराना पड़ता है.

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जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं. लेकिन अब सरकार इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 'PUCC 3.0' नाम से एक नया नियम लागू करने पर विचार कर रही है. तो चलिए जानतें हैं इस नए नियम के बारे में.

अब कार वाहन मालिकों की टेंशन होगी खत्म

आपको बता दें कि, मौजूदा नियमों के मुताबिक नई गाड़ी को पहले साल तो छूट मिलती है. लेकिन उसके बाद हर 6 महीने या सालभर में पीयूसी टेस्ट कराना अनिवार्य होता है. इस नियम के उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का भारी-भरकम चालान भी कट जाता है. सरकार के इस नए प्रस्ताव के अनुसार जो भी BS6 प्राइवेट गाड़ियां 6 साल से कम पुरानी हैं, उन्हें एक बार टेस्ट कराने के बाद पूरे 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी. 

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यानी अब नई कार खरीदारों को तीन साल तक पेपर एक्सपायर होने का कोई डर नहीं रहेगा. इस कदम का मुख्य उद्देश्य साफ-सुथरी तकनीक वाली गाड़ियों के मालिकों को बार-बार के सरकारी पेपरवर्क और कंप्लायंस के बोझ से राहत देना है. जिसके चलते अब कार वाहन मालिकों की टेंशन होगी खत्म हो सकती है.

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गाड़ियों की उम्र के हिसाब से तय होंगे नए नियम

बता दें कि, सरकार का यह नया प्लान 'जितनी पुरानी गाड़ी, उतना कड़ा नियम' के फॉर्मूले पर काम करेगा. जहां नई BS6 गाड़ियों को 3 साल की लंबी वैलिडिटी मिलेगी. वहीं, 6 से 10 साल पुरानी हो चुकी BS6 गाड़ियों के लिए हर साल एनुअली पीयूसी रिन्यू कराना जरूरी होगा. 

इसके अलावा, जो BS6 गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं. उन्हें हर 6 महीने में टेस्ट सेंटर जाना पड़ेगा. इस तरह सरकार न सिर्फ लोगों को सहूलियत दे रही है, बल्कि पुरानी गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण पर भी कड़ी नजर रखने का पूरा बंदोबस्त कर रही है. सरकार का यह कदम प्रदुषण पर रोक लगा सकता है.

इन गाड़ियों के लिए नियम होंगे सख्त

सरकार के नए नियम में सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि पुरानी गाड़ियों के लिए थोड़ी सख्ती भी शामिल है. अगर आपके पास मार्च 2020 से पहले की बनी BS4 प्राइवेट गाड़ी है, तो आपको हर 6 महीने में अपना पीयूसी रिन्यू कराना पड़ सकता है. वहीं, जो गाड़ियां और ज्यादा पुरानी हैं (जैसे BS1, BS2 या BS3), उनके मालिकों को हर 3 महीने में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जा सकता है. 

दरअसल, BS6 गाड़ियां पुरानी गाड़ियों के मुकाबले 82% तक कम पार्टिकुलेट मैटर और 25% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती हैं. इसी वजह से सरकार नई तकनीक वाली क्लीन गाड़ियों को यह बड़ा फायदा देने जा रही है.

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