अगर आपकी गाड़ी पर कई ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और आप बार-बार कोर्ट जाने से बचना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छा मौका साबित होने वाला है. दरअसल, दिल्ली में जल्द ही एक खास लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप अपने पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा आसान तरीके से कर सकते हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 5 अप्रैल 2026 को स्पेशल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. यह अदालत दिल्ली के 7 बड़े कोर्ट परिसर में लगेगी ताकि शहर के अलग-अलग हिस्सों के लोग इसमें हिस्सा ले सके. इस लोक अदालत का बड़ा उद्देश्य यही है कि लोगों के पुराने और लंबे समय से चल रहे ट्रैफिक चालान और नोटिस को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए ताकि उन्हें कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें.
किन चालान का किया जाएगा निपटान?
इस लोक अदालत में वहीं चालान शामिल होंगे जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं और जो कम्पाउंडेबल है यानी जिन पर समझौता किया जा सकता है. आपके लिए जानना जरूरी है कि हर चालान इसमें नहीं आएगा, सिर्फ वही मामले होंगे जिन्हें मौके पर सुलझाया जा सकता है.
कितने बजे से शुरू होगी लोक अदालत?
लोक अदालत 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा. लोक अदालत के लिए बुकिंग 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी. इस लोक अदालत में कुल 2 लाख से ज्यादा चालान को निपटाया जाएगा और लिमिटेड संख्या में ही डाउनलोड की सुविधा होगी, इसलिए आपके लिए जल्दी करना जरूरी है.
पहले ही कर लीजिए ये काम
अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर अपना चालान या नोटिस डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें. ध्यान रहे कि कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं होगी इसलिए पहले से तैयारी करके जाना जरूरी है.
कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?
यह लोक अदालत कड़कड़डूमा, तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगेगी. ऐसे में आप अपनी सुविधा के मुताबिक अपने नजदीकी कोर्ट में जाकर आसानी से अपने चालान का निपटान कर सकते हैं. इन सभी कोर्ट परिसरों में सुबह से शाम तक लंबित मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा.
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