अगर आप पुराने ट्रैफिक चालान को कम पैसों में निपटाने या माफी की उम्मीद में Lok Adalat का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जो पहले दिसंबर 2025 में होना था, लेकिन बाद में पोस्टपोन कर दिया गया. ये लोक अदालत सिर्फ दिल्ली वालों के लिए थी. अगर आप इस मौके को मिस कर गए हैं, तो अब जान लीजिए कि साल 2026 में पहली लोक अदालत कब लगेगी.
Lok Adalat 2026 का पूरा शेड्यूल
- साल 2026 में कुल चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026 को लगेगी. इसके बाद दूसरी लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित होगी. तीसरी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को और साल की आखिरी लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को लगेगी. इन तारीखों में लोग अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकते हैं.
किन मामलों का निपटारा होता है?
- दरअसल, लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है, जहां छोटे और पुराने मामलों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाया जाता है. यहां ज्यादातर पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान कम रकम में सेटल हो जाते हैं और कई मामलों में चालान माफ भी कर दिए जाते हैं. हालांकि, सभी मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती. एक्सीडेंट, क्राइम या गंभीर मामलों को लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाता. आमतौर पर सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी करने जैसे चालानों का निपटारा यहां किया जाता है.
Lok Adalat के दिन कौन-से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?
- लोक अदालत में जाने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है. अगर आपने पहले से टोकन या अप्वाइंटमेंट ले ली है, तो लोक अदालत वाले दिन आपको सिर्फ उसी टोकन या अप्वाइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट साथ ले जाना होता है. इसी स्लिप में आपके चालान से जुड़ी पूरी जानकारी होती है, जैसे चालान कब और कहां कटा, किस धारा के तहत कटा और आपको किस कोर्ट रूम में किस समय पहुंचना है. चालान भरने के बाद इसी स्लिप का एक हिस्सा आपको वापस दिया जाता है.
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