अगर आपके ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप काफी टाइम से इन्हें लोक अदालत में निपटाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऑनलाइन टोकन लेकर लोक अदालत तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक जरूरी डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल जाते हैं. ऐसे में उनका चालान निपट नहीं पाता और उन्हें बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ता है. इसलिए लोक अदालत में जाने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना बेहद जरूरी है. 

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ये डॉक्यूमेंट ले जाना बेहद जरूरी

  • लोक अदालत में ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए सबसे जरूरी चीज अपॉइंटमेंट या टोकन का प्रिंटआउट है. कई लोग ऑनलाइन टोकन बुक तो कर लेते हैं लेकिन उसका प्रिंट साथ नहीं ले जाते. अगर आप लोक अदालत में यह डॉक्यूमेंट साथ नहीं ले जाते हैं तो आपका चालान सेटल नहीं किया जाएगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
  • इस अपॉइंटमेंट स्लिप में कई जरूरी जानकारी होती हैं. इसमें कोर्ट नंबर, सुनवाई की तारीख और समय के साथ-साथ यह भी लिखा होता है कि आपका चालान किस नियम या मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा के तहत काटा गया है, इसलिए लोक अदालत में आपकी पहचान और केस की जानकारी इसी डॉक्यूमेंट से मिलती है.
  • प्रिंटेड अपॉइंटमेंट स्लिप के नीचे कुछ बारकोड भी दिए होते हैं. लोक अदालत में चालान का निपटारा होने या जुर्माना जमा करने की स्थिति में इन्हीं बारकोड में से एक को काटकर आपको रसीद तौर पर में दिया जाता है. इसलिए इस इसकी हार्ड कॉपी साथ ले जाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है.

कब लगेगी अगली लोक अदालत?

दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि लोक अदालत 14 मार्च से बदलकर 22 मार्च को आयोजित की जाएगी. देश के अन्य राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालत तय तारीख पर ही आयोजित की गई. वहीं दिल्ली में प्रशासनिक कारणों के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ाई गई है.

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