भारत में अब युवा सोशल मीडिया पर कुछ भी बना रहे हैं और फेमस हो रहे हैं. लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि, व्यू और लाइक के चक्कर में मुसीबत खड़ी हो जाती है. कुछ ऐसा ही मामला अभी हाल ही में देखने को मिला था. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने अपनी कार को किसिंग कार बना दिया. दरअसल, सफेद रंग की कार की पूरी बॉडी पर लिपस्टिक से लगभग 3,400 किस के निशान बनाए गए थे और इसके बाद युवक उस कार को लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ा और खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनवा लिया.

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लेकिन जैसे ही वीडियो ट्रैफिक पुलिस की नजर में आया पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मालिक को ढूंढ निकाला और 5,500 रुपये का चालान काट. इसके साथ ही पुलिस ने थाने में ही कार से लिपस्टिक के निशान भी साफ करवाए. वहीं, इस घटना के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कार के बाहर किस करने पर या कार के अंदर ऐसा करने पर कानून क्या कहता है और किस पर ज्यादा जुर्माना लग सकता है. चलिए जानतें हैं बेहद ही आसान समझते हैं.

कार के बाहर कितना चालान?

आपको बता दें कि, ग्वालियर पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे ट्रैफिक सेफ्टी और मोटर वाहन अधिनियम के सख्त नियम जिम्मेदार हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी के मूल डिजाइन या पेंट में कोई भी ऐसा बदलाव करना गैरकानूनी है. जिससे उसकी पहचान छिप जाए. पूरी कार पर हजारों लिपस्टिक के निशान लगाकर सड़क पर दौड़ाने से अन्य चालकों का ध्यान भटकने का गंभीर खतरा रहता है.

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वहीं, इसके अलावा वायरल वीडियो में युवक सड़क पर लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ पाया गया जिसे डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में रखा जाता है. इसी आधार पर पुलिस ने 5,500 रुपये का भारी-भरकम चालान काटा और हिदायत देकर गाड़ी साफ करवाई.

Image Credit- AI Generated

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कार के अंदर 'किस' पर क्या है कानून?

बता दें कि, यदि कोई व्यक्ति चलती या खड़ी कार के अंदर ऐसी किसी हरकत में शामिल पाया जाता है तो उस पर ट्रैफिक नियमों के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लागू हो सकती हैं. कार भले ही आपकी निजी संपत्ति हो लेकिन जब वह किसी सार्वजनिक सड़क, पार्किंग या पब्लिक प्लेस में खड़ी होती है तो उसके अंदर की हरकतें सार्वजनिक दायरे में आ जाती हैं.

अगर कार के शीशे पारदर्शी हैं और अंदर की हरकतें बाहर से साफ दिखाई दे रही हैं तो पुलिस सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता के तहत कार्रवाई कर सकती है. ऐसी स्थिति में न सिर्फ भारी जुर्माना लग सकता है बल्कि पुलिस केस दर्ज कर हिरासत में भी ले सकती है.

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कब लग सकता है भारी जुर्माना?

अब अगर दोनों मामलों की तुलना करें तो कार पर स्टंट करने या उसके रंग-रूप से छेड़छाड़ करने पर केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान का भुगतान करना पड़ता है जो आमतौर पर कुछ हजार रुपये का होता है. लेकिन अगर कार के अंदर या बाहर कोई ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है या अश्लीलता फैलती है तो मामला सीधे क्रिमिनल लॉ के तहत चला जाता है.

ऐसे मामले में पुलिस चालान के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कर सकती है और गाड़ी जब्त कर सकती है. जबकि आपको कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं. इसलिए कानूनी झंझट और भारी नुकसान से बचने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर नियमों का पालन करना ही समझदारी है.

स्टंट पड़ सकता है आपको भारी 

बता दें कि, ग्वालियर की किसिंग कार वाली घटना यह साफ संदेश देती है कि रील्स के चक्कर में ट्रैफिक रूल्स को हवा में उड़ाना भारी पड़ सकता है. पुलिस अब सोशल मीडिया निगरानी सेल के जरिए ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है.

सड़क पर वाहन चलाते समय आपकी छोटी सी लापरवाही अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकती है. इसलिए कार को किसी मॉडिफिकेशन या आर्ट के नाम पर अजीबोगरीब ढंग से सजाकर पब्लिक रोड पर चलाने से बचें. हमेशा सुरक्षित ड्राइविंग करें और कानून के दायरे में रहकर ही गाड़ियों का इस्तेमाल करें.

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