No Parking Challan In Delhi: 'नो पार्किंग' में गाड़ी करना यातायात नियमों का उल्लंघन है. ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. दिल्ली, भारत की राजधानी है, यहां देशभर से आकर लोग बसते हैं, जिस वजह से यहां ज्यादा आबादी रहती है. यहां ज्यादा लोग रहने के साथ ही रजिस्टर्ड व्हीकल्स भी काफी ज्यादा हैं, जिसके साथ ही पार्किंग की दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं. लेकिन जो लोग नो पार्किंग या नो एंट्री में भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उन पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कड़ा जुर्माना भी लगाता है.

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No Parking में गाड़ी खड़ी करने पर चालान

नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना एक अपराध माना जाता है. नो एंट्री में गाड़ी पार्क करने पर ट्रैफिक पुलिस आपके व्हीकल को टो (Tow) कर सकती है. मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक, अगर आप दिल्ली में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तब पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का चालान कटता है. वहीं अगर आप ये गलती दोहराते हैं, तब 1,000 रुपये का फाइन भरना पड़ता है.

दिल्ली में अगर गलत जगह गाड़ी खड़ी करने पर आपका वाहन Tow कर लिया जाता है, तब उस वाहन को वापस पाने के लिए टोइंग चार्ज देना पड़ता है. टू-व्हीलर्स के लिए ये टोइंग चार्ज 100 रुपये और 4-व्हीलर्स के लिए 200 रुपये देने पड़ते हैं. वहीं अगर कोई बस टो कर ली गई है, तब उसे छुड़ाने के लिए 300 रुपये, खाली (अनलोडेड) ट्रक के लिए भी 300 रुपये और सामान से भरे हुए (लोडेड) ट्रक के लिए 400 रुपये टोइंग चार्ज के तौर पर भरने होते हैं.

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कैसे भरा जाता है फाइन?

नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद चालान कटने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में फाइन भरा जा सकता है. ऑनलाइन फाइन भरने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चालान जमा किया जा सकता है. इसके लिए आपको अपना व्हीकल नंबर डालकर फाइन भरना होगा. ऑफलाइन मोड में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग के प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर के पास भी ये चालान जमा किया जा सकता है.

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