Ola Uber Haryana: हरियाणा सरकार ने लोगों की सेहत और साफ हवा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. साल 2026 से एनसीआर इलाके में नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को टैक्सी और सामान पहुंचाने वाले काम में शामिल नहीं किया जाएगा. अब सिर्फ गैस और बिजली से चलने वाली गाड़ियां ही इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी. सरकार का कहना है कि सड़कों पर बढ़ता धुआं और प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है.

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इसी वजह से यह नया नियम लाया जा रहा है. इसका असर टैक्सी चलाने वालों, खाना पहुंचाने वालों और बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा. आने वाले समय में हरियाणा की सड़कों पर ज्यादा साफ और कम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां दिखाई देंगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे हवा साफ होगी और लोगों को राहत मिलेगी.

टैक्सी और सामान पहुंचाने वालों को क्या करना होगा?

नए नियम के बाद अगर कोई व्यक्ति टैक्सी चलाने या सामान पहुंचाने के काम के लिए नई गाड़ी खरीदता है, तो वह पेट्रोल या डीजल वाली नहीं हो सकेगी. उसे गैस या बिजली से चलने वाली गाड़ी लेनी होगी. हालांकि जो लोग अभी पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, वे फिलहाल अपना काम जारी रख सकेंगे. सरकार धीरे-धीरे पूरे सिस्टम को बदलना चाहती है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो.

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सरकार इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राहत और मदद देने की तैयारी भी कर रही है. इससे नई गाड़ी खरीदना थोड़ा आसान हो सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हरियाणा में साफ ईंधन वाली गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी.

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सफर होगा ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक

सरकार ने सिर्फ प्रदूषण कम करने पर ही नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है. नए नियमों के अनुसार टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों को यात्रियों के लिए बीमा देना जरूरी होगा. चालकों के लिए भी स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा की सुविधा रखनी होगी. हर गाड़ी में मदद मांगने का बटन, प्राथमिक उपचार किट और आग बुझाने वाला किट रखना जरूरी होगा.

इसके अलावा चौबीस घंटे सहायता सेवा भी शुरू करनी होगी ताकि किसी परेशानी में तुरंत मदद मिल सके. सरकार का कहना है कि इससे लोगों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर सफर मिलेगा. अगर यह योजना सफल रही, तो दूसरे राज्य भी ऐसे नियम ला सकते हैं.

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