अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान का भुगतान नहीं करते तो अब भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसे स्कूटर को जब्त किया है जिस पर कुल 96 ट्रैफिक चालान लंबित थे. इन सभी चालानों की कीमत करीब 10 लाख रुपये पहुंच गई थी. इस कार्रवाई को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत किया गया.

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जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की टीम राजीव चौक पर रूटीन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक स्कूटर को रोककर चालक से गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए. लेकिन चालक मौके पर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सका. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

कैसे जारी किए गए थे चालान?

  • जांच में पता चला कि उस स्कूटर पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कुल 96 चालान दर्ज थे. इनमें से एक चालान ई-चालान मशीन से जारी किया गया था, जबकि बाकी सभी चालान ट्रैफिक कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किए गए थे. इन सभी का कुल बकाया जुर्माना करीब 10 लाख रुपये था.
  • पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्कूटर चालक के खिलाफ ज्यादातर चालान बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, वैलिड इंश्योरेंस नहीं होने, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होने और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण जारी किए गए थे. लगातार नियम तोड़ने और चालान का भुगतान नहीं करने की वजह से यह राशि लाखों रुपये तक पहुंच गई.

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स्कूटर को तुरंत जब्त किया गया

  • इतनी बड़ी संख्या में चालान मिलने के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटर को तुरंत जब्त कर लिया. इसके बाद गाड़ी को निर्धारित इंपाउंड यार्ड में भेज दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी जरूरी कानूनी प्रोसेस पूरी नहीं होगी और नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी. 
  • गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए लोगों से अपील की है कि वे हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी और PUC समय-समय पर अपडेट रखें और अगर कोई चालान लंबित है तो उसका भुगतान समय पर कर दें. पुलिस का कहना है कि लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
  • गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिन्होंने लंबे समय से अपने ट्रैफिक चालानों का भुगतान नहीं किया है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही गाड़ी चालकों से अपील की जा रही है कि वे अपने सभी पेंडिंग चालानों का समय पर भुगतान करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

पुलिस का क्या है कहना?

  • पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्कूटर पर दर्ज चालानों में से एक चालान ई-चालान मशीन से जारी किया गया था, जबकि बाकी सभी चालान सीसीटीवी और कैमरा आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए बनाए गए थे. इन सभी चालानों की कुल राशि करीब 10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. इतनी बड़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन और जुर्माना बकाया होने के चलते पुलिस ने तुरंत गाड़ी को जब्त कर निर्धारित इंपाउंड यार्ड में भेज दिया.
  • पुलिस ने लोगों से यह भी कहा है कि सड़क पर निकलने से पहले हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वैध इंश्योरेंस और PUC सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें. इसके साथ ही हेलमेट पहनना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और दूसरे नियमों का पालन करना न सिर्फ चालान से बचाता है, बल्कि सड़क पर आपकी और दूसरों की सेफ्टी भी सुनिश्चित करता है. लगातार नियम तोड़ने और चालान की अनदेखी करने पर गाड़ी जब्त होने जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. 

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